भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने शुक्रवार को विभिन्न नियामकीय मानदंडों के उल्लंघन को लेकर सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर कुल 10.34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना से संबंधित मानदंडों और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर आचार संहिता का पालन नहीं करने के लिए सिटीबैंक एनए पर सबसे अधिक पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. एक अन्य विज्ञप्ति में कहा गया है कि कर्ज को लेकर ‘सेंट्रल रिपोजिटरी’ के गठन और अन्य मामलों से जुड़े कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4.34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा, चेन्नई स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक पर कर्ज संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. रिजर्व बैंक ने तीनों मामलों के बारे में कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में हुई कमियों पर आधारित है. इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है.
रिजर्व बैंक ने खराब संचालन व्यवस्था के कारण अभ्युदय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल को हटाया
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को खराब संचालन मानकों के कारण अभ्युदय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल को एक साल के लिए निलंबित कर दिया. इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने सहकारी बैंक के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया है. रिजर्व बैंक ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक सत्य प्रकाश पाठक को एक साल के लिए मुंबई स्थित बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है. साथ ही प्रशासक की सहायता के लिए सलाहकारों की एक समिति भी नियुक्त की गई है. रिजर्व बैंक ने अभ्युदय सहकारी बैंक पर कोई व्यावसायिक प्रतिबंध नहीं लगाया है और बैंक प्रशासक के मार्गदर्शन में अपनी सामान्य बैंकिंग गतिविधियां जारी रखेगा.
रिजर्व बैंक ने चेतावनी सूची में 19 अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार मंचों को शामिल किया
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार मंचों की चेतावनी सूची में 19 संस्थाओं को जोड़ा है. इनमें एफएक्स स्मार्टबुल, जस्ट मार्केट्स और गोडो एफएक्स शामिल हैं। इसके साथ ही चेतावनी सूची में शामिल संस्थाओं की संख्या बढ़कर 75 हो गई है. चेतावनी सूची में उन संस्थाओं को शामिल किया जाता है, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए अधिकृत नहीं हैं. साथ ही, वे इलेक्ट्रॉनिक कारोबार मंच (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2018 के तहत विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कारोबार मंच (ईटीपी) संचालित करने के लिए भी अधिकृत नहीं हैं. इस सूची में जोड़ी गईं अन्य इकाइयां एडमिरल मार्केट, ब्लैकबुल, ईजी मार्केट्स, एन्क्लेव एफएक्स, फिनोविज फिनटेक, एफएक्स स्मार्टबुल, एफएक्स ट्रे मार्केट, फॉरेक्स4यू, ग्रोइंग कैपिटल सर्विसेज और एचएफ मार्केट्स हैं. इसके अलावा, एचवाईसीएम कैपिटल मार्केट्स, जेजीसीएफएक्स, पीयू प्राइम, रियल गोल्ड कैपिटल, टीएनएफएक्स, ये मार्केट्स और गेट ट्रेड भी इस सूची में शामिल हैं.
(भाषा इनपुट के साथ)
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