सेविंग अकाउंट के नियम
केंद्र सरकार के द्वारा स्मॉल सेविंग स्कीम के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है. स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों को अपने आधार कार्ड की जानकारी उसमें अपडेट करना जरूरी होगा. अगर, आप अपने खाता में आधार की जानकारी अपडेट नहीं कराते हैं तो आपका खाता एक अक्टूबर से फ्रीज हो जाएगा. इसे दुबारा शुरू कराने के लिए फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में सबसे पहले अपने आधार से स्मॉल सेविंग स्कीम के खाते को लिंक करें.
डीमैट अकाउंट में नॉमिनी अनिवार्य
सेबी के गाइडलाइन के अनुसार, जो लोग भी शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं और उनके पास डीमैट खाता है. उन्हें अपने खाते में नॉमिनेशन को अनिवार्य रुप से अपडेट करना जरूरी है. सेबी ने इसके लिए 30 सितंबर डेडलाइन दी है. इससे पहले सेबी ने इस डेडलाइन को एक साल के लिए बढ़ा दिया था. ऐसे में फिर से डेडलाइन बढ़ाने पर विचार नहीं किया जा रहा है. जो लोग अपने खाते में नॉमिनी का नाम अपडेट नहीं करेंगे. उनका खाता फ्रीज हो जाएगा.
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सेबी ने डीमैट खाते की तरह ही, म्यूचुअल फंड के निवेशकों को भी नॉमिनेशन अपडेट कराना अनिवार्य दिया है. इसकी भी डेडलाइन 30 सितंबर निर्धारित की गयी है. अगर खाता धारक इसे प्रोसेस नहीं करते हैं तो खाता फ्रीज हो जाएगा. अकाउंट के फ्रीज हो जाने के बाद आप किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि सेबी ऐसा इसलिए कर रही है ताकि, निवेशक की मृत्यु होने के बाद उसके फंड को आसानी से लाभुक को दिया जा सके.
Also Read: Business From Home Ideas: घर से शुरू करना चाहते हैं अपना काम, इन धांसू आइडिया से होगी लाखों की कमाई2,000 रुपये के नोट बदलने की डेडलाइन
नोटबंदी के बाद भारत सरकार के द्वारा दो हजार का नोट बाजार में लाया गया था. अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मई में एलान किया गया है कि दो हजार रुपये के नोट सात अक्टूबर 2023 तक जमा करना होगा. इससे पहले नोट जमा करने की डेडलाइन 30 सितंबर थी. इसके बाद ये नोट लिगल टेंडर में नहीं रहेंगे. ऐसे में आपको तुरंत ही 2,000 रुपये के नोट को एक्सचेंज या फिर डिपॉजिट करना चाहिए.
बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य
भारत सरकार के द्वारा स्कूल, कॉलेज में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, आधार रजिस्ट्रेशन, शादी के रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी के एप्लीकेशन आदि सभी कार्यों के बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी.
टीसीएस नियमों में बदलाव
भारत सरकार के द्वारा टीसीएस के नियमों में बदलाव किया जा रहा है. इसे ऐसे समझें कि अगर आप विदेश जाने के लिए टूर पैकेज खरीद रहे हैं, तो आपको 7 लाख रुपये के टूर पैकेज पर आपको 5 फीसदी का टीसीएस का भुगतान करना पड़ सकता है. जबकि, अगर टूर पैकेज की कीमत सात लाख रुपये से ज्यादा की है तो फिर आपको इसके लिए करीब 20 प्रतिशत टीसीएस का भुगतान करना पड़ेगा.
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