30 नवंबर तक निपटा लें जरूरी काम, वरना 1 दिसंबर से रुक जाएगी पेंशन

Rules Change: पेंशनभोगियों का लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए सरकार ने बायोमेट्रिक तकनीक से लैस डिजिटल सर्विस की शुरुआत की है. डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की यह सुविधा केंद्र, राज्य और दूसरे सरकारी संगठनों समेत विभिन्न सरकारी संस्थानों के पेंशनभोगियों को उपलब्ध है.

By KumarVishwat Sen | November 29, 2024 1:20 PM
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Rules Change: पेंशन पाने वाले सरकार और गैर-सरकारी कर्मचारी सावधान हो जाएं. आपके लिए जरूरी खबर है. वह यह कि आपको 30 नवंबर 2024 तक बेहद आवश्यक काम पूरा कर लेना है. इसमें चूक करने पर 1 दिसंबर 2024 से आपकी पेंशन रुकने का चांस अधिक है. आपको जो जरूरी काम पूरा करना है, वह अपने बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना है. अगर आपने 30 नवंबर तक यह काम नहीं किया, तो 1 दिसंबर से पेंशन के नाम पर आपके पास ‘ठनठन गोपाल’ ही रह जाएगा.

30 नवंबर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने आखिरी तारीख

हम आपको याद दिला दे रहे हैं कि आपको अपनी पेंशन जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2024 है. अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराएंगे, तो 1 दिसंबर से आपकी पेंशन का पेमेंट होने में देर हो सकती है या रुक भी सकती है. लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना इसलिए जरूरी है, क्योंकि इससे पेंशन जारी करने वाले बैंक और सरकार को आपके जिंदा रहने का पता चलता है. पेंशनर के जीवित रहने पर ही सरकार और बैंक पेंशन का पैसा जारी करते हैं.

कैसे जमा होता है लाइफ सर्टिफिकेट

पेंशनभोगियों का लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए सरकार ने बायोमेट्रिक तकनीक से लैस डिजिटल सर्विस की शुरुआत की है. डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की यह सुविधा केंद्र, राज्य और दूसरे सरकारी संगठनों समेत विभिन्न सरकारी संस्थानों के पेंशनभोगियों को उपलब्ध है. पेंशनभोगी अपने बैंकी शाखा में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा सकते हैं या फिर डोस्टेप सर्विस के जरिए अपने घर से इसे फाइल कर सकते हैं. लाइफ सर्टिफिकेट सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीपीसी) के पास पहुंच जाने के बाद पेंशन साइकिल जारी रहता है और पैसों के पेमेंट में देरी नहीं होती है.

हर साल जमा कराना पड़ता है लाइफ सर्टिफिकेट

पेंशनभोगियों को हर साल 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य है. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को लाखों पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है. आधार नंबर और बायोमेट्रिक माध्यम से वेरिफाइड लाइफ सर्टिफकेट को आयकर विभाग से मान्यता प्राप्त है. पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन अथॉर्टी को डिजिटल लाइफ सर्टिफकेट जमा करके पेंशनभोगी आसानी से अपने जीवित रहने का प्रमाण दे सकते हैं.

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ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए ऐसे करें अप्लाई

  • ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए सबसे पहले आपको आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड करना होगा.
  • इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. यूआईडीएआई की ओर से डेवलप्ड यह ऐप लाइफ सर्टिफिकेट के लिए बैकएंड सिस्टम को सपोर्ट करता है.
  • ऑपरेटर सर्टिफिकेशन के लिए अपने डिवाइस में अब आप लाइफ सर्टिफिकेट ऐप खोलें.
  • इस ऐप को खोलने के बाद आपको ऑपरेटर सर्टिफिकेशन के लिए डाइरेक्ट किया जाएगा.
  • अब आप अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दर्ज करें.
  • आधार बॉक्स पर टिक करें और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें.
  • आपके अकाउंठ से जुड़े मोबाइल और ईमेल पर एक ओटीपी आएगा.
  • वेरिफिकेशन के लिए अब आप अपना चेहरा स्कैन करें.
  • अपने चेहरे को स्कैन करने के लिए मोबाइल के कैमरे को अपने मुंह के पास ले जाएं.
  • अपनी पहचान की पुष्टि के बाद आधार में रजिस्टर्ड अपने नाम को दर्ज करें.
  • आगे बढ़ने के लिए सभी जरूरी अनुमतियों को इजाजत दें.

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