सुनो, सुनो, सुनो! आज से बदल गया 10 नियम… आधार, पीपीएफ, इनकम टैक्स सब शामिल

Rules Change: हर महीने नियमों में कुछ न कुछ बदलाव होते रहता है. त्योहारी सीजन में साल 2024 का अक्टूबर महीना शुरू हो गया है और इसमें भी नियमों में बदलाव हुआ है. कुल करीब 10 ऐसे नियम हैं, जो बदले गए हैं. इनके बदलने से आम आदमी की जेब और जीवन पर सीधा असर दिखाई देगा.

By KumarVishwat Sen | October 1, 2024 1:26 PM

Rules Change: अक्टूबर 2024 का महीना शुरू हो गया है. पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री करने वाली कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी की है. हालांकि, उन्होंने हवाई जहाज में भरे जाने वाले ईंधन एटीएफ की कीमतों में कटौती की है. आज 1 अक्टूबर 2024 से देश में सरकार और बैंकों ने कई नियमों में बदलाव भी किए हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब और वित्तीय सेहत पर पड़ेगा. कुल 10 बड़े ऐसे नियम हैं, जो आज से बदल गए हैं. आइए, इनके बारे में जानते हैं.

एलपीजी सिलेंडर महंगा

पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री करने वाली कंपनियों ने आज एक अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दिया है. इन कंपनियों ने घरेलू सिलेंडरों के बजाय होटलों और रेस्तराओं में इस्तेमाल होने वाले कॉमर्शियल सिलेंडरों की कीमतो को बढ़ाया है. आज से 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी गई हैं. देश की राजधानी दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 1691.50 रुपये से बढ़कर अब 1740 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है. मुंबई में ये 1644 रुपये से बढ़ाकर 1692.50 रुपये का, कोलकाता में 1802.50 रुपये से 1850.50 रुपये और चेन्नई में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर 1903 रुपये कर दी गई है, जो अब तक 1855 रुपये थी.

एटीएफ की कीमतों में कटौती

पेट्रोलियम कंपनियों ने हवाई जहाज में भरे जाने वाले ईंधन एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. सितंबर महीने में एटीएफ की कीमतों में कटौती की गई थी. राजधानी दिल्ली में इसका दाम अगस्त के 97,975.72 रुपये प्रति किलोलीटर से घटकर 93,480.22 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया था. अक्टूबर की पहली तारीख को भी राहत मिली है और ये और सस्ता हो गया है. दिल्ली में अब इसकी कीमत 87,597.22 रुपये प्रति किलोलीटर पर आ गई है. इसका सीधा असर हवाई किराया पर दिखाई देगा.

एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड

देश का प्राइवेट सेक्टर का एचडीएफसी बैंक ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम में बदलाव कर दिया है. एचडीएफसी बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड्स के लिए लायल्‍टी प्रोग्राम को बदला गया है. इसके मुताबिक एचडीएफसी बैंक ने स्मार्टबाय प्लेटफॉर्म पर ऐप्‍पल प्रोडक्‍ट के ल‍िए र‍िवार्ड प्‍वाइंट के रिडम्पशन को एक प्रोडक्‍ट हर कैलेंडर तिमाही तक सीमित कर दिया गया है.

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना की योजना के नियम में भी बड़ा बदलाव किया गया है. इसके तहत एक अक्टूबर 2024 से बेटियों के सिर्फ कानूनी अभिभावक ही ये अकाउंट संचालित कर सकेंगे. नए नियम के मुताबिक, अगर किसी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना खाता ऐसे व्यक्ति के द्वारा खोला गया है, जो उसका कानूनी अभिभावक नहीं है, तो फिर उसे ये खाता अब माता-पिता या कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर करना होगा. अगर ऐसा नहीं किया तो अकाउंट बंद हो सकता है.

छोटी बचत योजनाओं में पीपीएफ नियम में बदलाव

छोटी बचत योजना के तहत पीपीएफ योजना में तीन बड़े बदलाव किए गए हैं. 21 अगस्‍त 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने नए नियमों के बारे में गाइडलाइन जारी की गई थी. इसके तहत पीपीएफ के तीन नए नियमों को लागू किया जाएगा. इसके तहत एक से अधिक अकाउंट रखने पर दो अकाउंट पहले अकाउंट में मर्ज करने होंगे. दो और बदलाव नाबालिग अकाउंट और एनआरआई अकाउंट से जुड़ा हुआ है.

डिविडेंड पर लगेगा टैक्स

सरकार ने आज से शेयर बायबैक के टैक्‍सेशन के संबंध में एक नया नियम लागू कर दिया है. अब शेयरधारक बायबैक इनकम पर टैक्‍स का भुगतान करना होगा. यह डिविडेंड के टैक्‍सेशन पर लागू होगा. सरकार के इस नियम से कंपनियों पर पड़ने वाला टैक्‍स का बोझ ट्रांसफर होकर शेयर होल्‍डर्स के हिस्से में चला जाएगा.

आईटीआर में आधार नॉमिनेशन आईडी बंद

इसके अलावा, आज से आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार संख्या के बजाय आधार नामांकन आईडी का उल्लेख करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को बंद कर दिया गया है. इसके पीछे सरकार का लक्ष्‍य पैन के दुरुपयोग और दोहराव को समाप्‍त करना है. 1 अक्टूबर, 2024 से व्यक्ति अब पैन आवंटन के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में अपने आधार नामांकन ID का उल्लेख नहीं कर पाएंगे. बजट के अनुसार, अधिनियम की धारा 139AA के तहत 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी पैन आवेदन पत्र और आयकर रिटर्न में आधार संख्या का उल्लेख करने के लिए पात्र व्यक्तियों की आवश्यकता होती है.

आज से बदल गए इनकम टैक्स के नियम

आज एक अक्टूबर 2024 से इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव हो गया है. इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्‍स को लेकर कई बदलाव करने की घोषणा की थी. इनमें टीडीएस रेट, डायरेक्‍ट टैक्‍स विवाद से विश्‍वास योजना प्रमुख तौर पर शामिल हैं. टीडीएस के तहत बॉन्‍ड के तहत फ्लोटिंग रेट पर 10% टीडीएस कटौती लागू होगा. वहीं धारा 19डीए, 194एच, 194-आईबी और 194एम के तहत भुगतान के लिए टीडीएस रेट में कटौती कर दी गई है. इन धाराओं के लिए पहले 5% की जगह अब कम की गई दरें 2% हैं. इसके अलावा, डायरेक्‍ट टैक्‍स विवाद से विश्‍वास योजना 2024 की शुरुआत की गई, जिसके तहत टैक्‍स के लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा.

क्रेडिट कार्ड नियम में बदलाव

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने बचत खातों के लिए लागू कुछ क्रेडिट से जुड़े सर्विस चार्ज में बदलाव कर दिया है. बैंक की ओर से किए गए संशोधन में खातों में मिनिमम बनाए रखना, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना, डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी बनाना, चेक (ईसीएस समेत), वापसी लागत और लॉकर रेंट चार्ज शामिल हैं. नए शुल्क 1 अक्टूबर, 2024 से लागू हो चुके हैं. वहीं, आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट के अनुसार , 01 अक्टूबर, 2024 से आप पिछले कैलेंडर तिमाही में 10,000 रुपये खर्च करके दो कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का आनंद ले सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: नवरात्र से पहले सोना की नौ दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक, चांदी हो गई सस्ती, जानें ताजा रेट

फ्यूचर एंड ऑप्‍शन पर बढ़ेगी सिक्योरिटी रेट

एक अक्टूबर से फ्यूचर एंड ऑप्‍शन ट्रेड पर लागू होने वाला सिक्‍योरिटी ट्रांजेक्‍शन रेट बढ़ जाएगी. ऑप्‍शंस की सेल पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन रेट प्रीमियम के 0.0625% से बढ़कर 0.1% हो जाएगी. वहीं, फ्यूचर सेल करने पर यह रेट ट्रेड प्राइस के 0.0125% से बढ़कर 0.02% तक पहुंच जाएगी.

इसे भी पढ़ें: अक्टूबर में छुट्टियों की बहार, बैंक में 15 दिनों के अवकाश के बीच पड़ेंगे कई त्योहार

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version