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1 दिसंबर से इन नियमों में होने जा रहा है बदलाव, जिसका आप पर पड़ेगा सीधा असर, जानिए कैसे…?

Rules Change From 1 December 2020 : साल 2020 के आखिरी महीने के पहले दिन यानी 1 दिसंबर 2020 से देश के आम उपभोक्ताओं को मिलने वाली कई महत्वपूर्ण सर्विसेज में बदलाव होने जा रहा है. इस बदलाव का आपके ऊपर सीधा असर पड़ेगा. ऐसे में, आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर वे कौन-कौन सी सेवाएं हैं, जिनमें बदलाव होने से आप प्रभावित होंगे. तो आपको बता दें कि 1 दिसंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तक के नियमों में बदलाव होने जा रहा है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 30, 2020 9:06 AM

Rules Change From 1 December 2020 : साल 2020 के आखिरी महीने के पहले दिन यानी 1 दिसंबर 2020 से देश के आम उपभोक्ताओं को मिलने वाली कई महत्वपूर्ण सर्विसेज में बदलाव होने जा रहा है. इस बदलाव का आपके ऊपर सीधा असर पड़ेगा. ऐसे में, आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर वे कौन-कौन सी सेवाएं हैं, जिनमें बदलाव होने से आप प्रभावित होंगे. तो आपको बता दें कि 1 दिसंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तक के नियमों में बदलाव होने जा रहा है.

एलपीजी सिलेंडर के दाम में होगा बदलाव

सबसे पहले आपको बता दें कि दिसंबर महीने की पहली तारीख से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव होने जा रहा है. इस बदलाव के बाद आपको नई दर पर सिलेंडर के दाम का भुगतान करना होगा. हालांकि, हर महीने की पहली तारीख को भी दामों होता है और बीते महीने की पहली तारीख को भी दाम में बदलाव हुआ था. दरअसल, ऐसा इसलिए होता है कि पेट्रोलियम कंपनियां सिलेंडर की कीमत को हर महीने रिवाइज करती हैं.

बदल जाएंगे आरटीजीएस से संबंधित नियम

इसके अलावा, बैंकिंग क्षेत्र की सेवाओं में आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम से संबंधित नियम में भी 1 दिसंबर 2020 से बदलाव हो जाएगा. आरबीआई ने डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए आरटीजीएस सर्विस को 24×7 यानी 24 घंटे सातों दिन मुहैया कराने का फैसला किया है. इस बदलाव के साथ ही ग्राहक अब किसी भी समय आरटीजीएस कर सकते हैं. इसमें नियम यह है कि आरटीजीएस के माध्यम से कम से कम 2 लाख रुपये एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है. इसमें अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है.

प्रीमियम भुगतान में चूक पर बंद नहीं होगी बीमा पॉलिसी

कोरोना काल में आर्थिक तंगी या विषमता की वजह से यदि कोई बीमाधारक प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाता है, तो उसकी पॉलिसी बंद नहीं की जाएगी. हालांकि, प्रीमियम का समय पर भुगतान नहीं करने की स्थिति में बीमाधारकों को पॉलिसी का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है और कंपनियां पॉलिसी बंद कर देती हैं, लेकिन नए नियम के तहत पांच साल के बाद पॉलिसीधारक प्रीमियम की रकम को 50 फीसदी तक घटा सकता है.

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नए नियम के तहत अब पॉलिसीधारक आधा प्रीमियम के साथ पॉलिसी जारी रखने के लिए पात्र माना जाएगा और उसकी पॉलिसी बंद नहीं की जाएगी. इसके साथ ही, रेलवे एक दिसंबर से कुछ और ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है. इनमें झेलम और पंजाब मेल भी शामिल हैं.

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Posted By : Vishwat Sen

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