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सहारा रिफंड पोर्टल पर कैसे करें अप्लाई, कैसे खाते में आएगा क्लेम, जानें रिफंड से जुड़ी हर जानकारी

CRCS Sahara Refund Portal: सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑप को-ऑपरेटिव सोसाइटी (CRCS) – सहारा रिफंड पोर्टल एक्टिव के माध्यम से सहारा के निवेशक अपना पैसा वापस पा सकते हैं. इसके माध्यम से सरकार निवेशकों के करोड़ों रुपये वापस करेगी.

CRCS Sahara Refund Portal: सहारा के निवेशकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार के द्वारा निवेशकों का फंसा हुआ पैसा वापस लौटाने के लिए एक पोर्टल की शुरूआत की गयी है. सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑप को-ऑपरेटिव सोसाइटी (CRCS) – सहारा रिफंड पोर्टल एक्टिव के माध्यम से सहारा के निवेशक अपना पैसा वापस पा सकते हैं. इसके माध्यम से सरकार निवेशकों के करोड़ों रुपये वापस करेगी. वर्तमान में सरकार के द्वारा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (Sahara Credit Cooperative Society Ltd.), सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड (Saharayan Universal Multipurpose Society Ltd.), हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (Humara India Credit Cooperative Society Ltd.) और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd) के निवेशकों के पैसे पोर्टल के माध्यम से रिफंड किये जा रहे हैं.

45 दिनों में मिलेगा आपका पैसा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित के द्वारा निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए इस पोर्टल की शुरूआत की गयी है. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि क्लेम के 45 दिन में रिफंड पोर्टल के जरिए क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं के बैंक अकाउंट में आ जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त, 2012 में लगभग तीन करोड़ निवेशकों को ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाने का आदेश दिया था. सेबी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि उसे 31 मार्च, 2023 तक 53,687 खातों से जुड़े 19,650 आवेदन मिले. इसमें 48,326 खातों से जुड़े 17,526 आवेदनों के संबंध में ब्याज सहित 138.07 करोड़ रुपये की कुल राशि वापस की गई. बाकी आवेदन सहारा समूह की दो फर्मों – सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SIREL) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) के डेटा में उनके रिकॉर्ड का पता नहीं लगाने के कारण बंद कर दिए गए थे.

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कैसे मिलेगा पैसा वापस

केंद्र सरकार के द्वारा लॉच किये गए पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in/ के माध्यम से सहारा समूह के चार को-ऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों को ही पैसा वापस मिलेगा. पोर्टल के माध्यम से केवल वो निवेशक पैसा वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में अपना निवेश किया था. आवेदन करने से पहले निवेशक को पता करना होगा कि सहारा समूह की किस समिति में पैसा लगा है. साथ ही, आवेदक के पास इससे जुड़े सारे दस्तावेज होने चाहिए. सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में जमाकर्ता के वही पैसे वापस होंगे जो 22 मार्च 2022 से पहले जमा हुए थे. जबकि, स्टार्स मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद के 29 मार्च 2023 से पहले के निवेशक आवेदन कर सकते है.

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क्या है पैसा वापस करने का पूरा प्रोसेस

सहारा के निवेशक रिफंड के लिए आवेदन करने से पहले अपने सारे दस्तावेज इक्कठा कर लें. इसके बाद https://mocrefund.crcs.gov.in/ पोर्टल पर जाए. यहां मांगी गयी जानकारी देकर अपना रजिस्ट्रेशन करें. इसके बाद अपना आधार नंबर और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर डालें. इसके बाद नीचे दिये सेंड ओटीपी पर क्लिक करें. मोबाइल पर आए ओटीपी को डाले. रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर फिर से निवेशक लॉग इन में जाएं. यहां फिर से मोबाइल नंबर और आधार नंबर डाले. मोबाइल पर आए ओटीपी को डालें. इसके बाद मैं सहमत हूं पर क्लिक करें. आपसे और सोसाइटी के सदस्य होने से जुड़ी मांगी गयी पूरी जानकारी दें. क्लेम की राशि अगर 50 हजार से ऊपर है तो पैन नंबर भी डालें. बता दें कि निवेशक केवल एक बार दावा कर सकता है. इसलिए पूरी डिटेल को कई बार पढ़कर कंफर्म करें. आवेदन को डाउनलोड करके सुरक्षित रखें.

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