Savings And Investments Task Deadline 31st March हर साल मार्च का महीना सबसे अहम माना जाता है और 31 मार्च को विशेषकर टैक्स से जुड़े कामों की डेडलाइन रहती है. ऐसे में अगर आपने 31 मार्च तक अपने इन छह फाइनेंशियल कामों को पूरा नहीं किया तो आपको हर्जाना तक चुकाना पड़ सकता है. इसमें तमाम खातों में निवेश से लेकर आयकर से जुड़े काम भी शामिल हैं और आपको 31 मार्च से पहले यह काम करवाना आवश्यक है. क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपको काफी दिक्कत हो सकती है.
– PPF : अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाते को सक्रिय बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप हर साल उसमें न्यूनतम (500 रुपये) निवेश करें. अगर आप हर साल न्यूनतम पैसे अपने खाते में जमा नहीं करते हैं, तो आपका खाता डॉरमेंट हो जाएगा. इसे दोबारा से एक्टिव करने के लिए आपको न्यूनतम पैसे जमा करने के साथ-साथ कुछ हर्जाना भी चुकाना पड़ेगा.
– NPS : अगर आपने एनपीएस खाता खुलवाया हुआ है, तो उसमें कुछ न्यूनतम योगदान हर साल जरूरी होता है. टीयर-1 अकाउंट में न्यूनतम 500 रुपये और टीयर-2 अकाउंट में कम से कम 250 रुपये का सालाना योगदान जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर खाता डॉर्मेंट हो जाएगा और फिर से इसे एक्टिव करने के लिए आपको न्यूनतम राशि जमा करनी होगी और साथ ही एक तय जुर्माना भी चुकाना होगा.
– Post Office RD : किसी महीने की 1 तारीख से 15 तारीख के बीच जो अकाउंट खोले गए हैं, उनमें 15 तारीख तक न्यूनतम पैसे जमा करना जरूरी है. वहीं, जो खाते 16 तारीख से महीने की आखिरी तारीख तक के बीच खोले गए हैं, उनमें हर महीने की आखिरी तारीख तक न्यूनतम पैसे जमा करना जरूरी है. ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में हर बार आपको सौ रुपये जुर्माना चुकाना होगा और ये भी सिर्फ चार बार तक हो सकता है. उसके बाद खाता डॉर्मेंट हो जाएगा.
– Belated IT Return : वित्त वर्ष 2020 का आयकर रिटर्न अगर आपने नहीं भरा है, तो बीलेटेड यानी देर से आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है. ये तारीख भी चूक गए तो आपको दस हजार रुपये तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. आयकर विभाग की तरफ से आप पर कुल टैक्स का 50 फीसदी तक जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही आपको तब तक का ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, जब तक आप टैक्स आईटीआर नहीं भरते हैं.
– Vivad Se Vishwas Scheme : सरकार की तरफ से चलाई जा रही विवाद से विश्वास स्कीम की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है. अगर आप भी इसके तहत अपने किसी मामले का निपटारा करना चाहते हैं, तो 31 मार्च तक जरूर कर लें. आखिरी तारीख चूक जाते हैं, तो आपको आयकर विभाग कोई नोटिस आ सकता है और आपके मामले के अनुसार आपको जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है.
– PAN and Aadhaar Linking : 31 मार्च तक अगर आप अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करते हैं, तो मौजूदा नियमों के मुताबिक आपका पैन बेकार हो जाएगा. केंद्र सरकार ने पहले ही पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख कई बार बढ़ाई है. अभी तक सरकार ने फिर से इसे नहीं बढ़ाया है. सरकार इसे नहीं बढ़ाती है तो आधार-पैन लिंक नहीं होने की सूरत में 31 मार्च के बाद आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है. आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है.
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Upload By Samir Kumar
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