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SBI ने लॉकडाउन में NBFC को दी बड़ी राहत, बोर्ड की बैठक में Moratorium विस्तार पर किया फैसला

देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को ऋण अधिस्थगन को लेकर मोहलत देने का फैसला किया है. एसबीआई बोर्ड की बुधवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से एनबीएफसी को मोहलत देने की अनुमति दी गयी है.

मुंबई : देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को ऋण अधिस्थगन को लेकर मोहलत देने का फैसला किया है. एसबीआई बोर्ड की बुधवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से एनबीएफसी को मोहलत देने की अनुमति दी गयी है. बैंक की ओर से उठाये गये इस कदम के और देश के सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे बैंकों के लिए भी रास्ता साफ हो जाएगा, ताकि ऋणदाताओं को भी इसका लाभ मिल सके.

Also Read: फिक्की की रिपोर्ट : बैंकों का एनपीए घटा, एनबीएफसी क्षेत्र की दिक्कत दूर करने के लिए कदम उठाने की मांग

टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर प्रकाशित समाचार के अनुसार, रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी को बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों पर तीन महीने तक अधिस्थगन विस्तार की घोषणा कर दी है, लेकिन एसबीआई समेत अन्य बैंकों ने इसे विस्तार देने से इनकार कर दिया था. कर्जदाता बैंकों ने उस समय कहते हुए अधिस्थगन को विस्तार देने से मना कर दिया था कि एनबीएफसी के बड़े कर्जदारों ने अधिस्थगन विस्तार का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया है.

इस मामले में एसबीआई ने अपना तर्क देते हुए कहा है कि गैर-वित्तीय कंपनियों की तुलना में एनबीएफसी पूरी तरह से लॉकडाउन की चपेट में नहीं आयी है, क्योंकि लॉकडाउन में भी एनबीएफसी के कुछ कर्जदार अपने बैंक ऋण भुगतान कर रहे हैं.

बैंक ने यह भी कहा कि इसमें यह पता लगाना मुश्किल था कि एनबीएफसी द्वारा ऋणों का कितना भुगतान किया जा रहा है. इसके अलावा, कुछ बैंक के कार्यकारियों को इस बात की भी चिंता थी कि एनबीएफसी के ज्यादातर प्रमोटर वे कैश फ्लो के लाभ को अपने अन्य व्यवसायों में इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं या फिर बॉन्ड बाजार की तरह अन्य उधारियों का भुगतान कर सकते हैं.

एक बैंक के कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि इन्हीं कठिनाइयों की वजह से एनबीएफसी को अब तक अधिस्थगन से बाहर रखा गया था, लेकिन अब स्थिति बहुत खराब हो गयी है. इसलिए अब यह समझा जा रहा है कि एनबीएफसी को बचाए रखने के लिए उसे अधिस्थगन की आवश्यकता है. इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सभी को ऋण भुगतान से मोहलत देने की बात कही गयी है. इसका अर्थ यह है कि इससे अब एनबीएफसी को वंचित नहीं किया जा सकता.

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KumarVishwat Sen
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कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.

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