SBI और HDFC बैंक के कस्टमर्स दें ध्यान, अगर नहीं किया ये काम तो 1 अक्टूबर से बंद हो जाएंगी सभी बैंकिंग सेवाएं

सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े कर्जदाता बैंक एसबीआई और प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए यह जरूरी है कि वे इस महीने यानी सितंबर महीने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 तक अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करा दें.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 3, 2021 9:10 AM
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अगर आप एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) या फिर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहक हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है. बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट किया है. एचडीएफसी ने ग्राहकों को एक मेल भेजकर इस महीने तक यानी 30 सितंबर 2021 तक अपने आधार को पैन से जोड़ने के लिए कहा है, अन्यथा बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं.

बैंक ने अपने करोड़ों खाताधारकों से कहा है कि वो 30 सितंबर तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें, वरना खाते से लेन-देन में परेशानी हो सकती है.

HDFC बैंक ने ग्राहकों को कहा

HDFC बैंक ने कहा है कि हमें चिंता है कि आप 1 अक्टूबर, 2021 से कई बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जब तक आप इसे अपने आधार से लिंक नहीं करते, आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को 30 सितंबर, 2021 तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक करना होगा.

SBI ने अपने ट्वीट के जरिए दी ग्रहकों को ये जानकारी

SBI ने अपने ट्वीट में कहा है कि पैन-लिंक करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर 30 सितंबर के बाद पैन कार्ड इन-एक्टिव हो जाएगा. निष्क्रिय पैन कार्ड को किसी भी ट्रांजैक्शन में कोट नहीं किया जा सकता है. जो ग्राहक समय सीमा के भीतर अपने पैन कार्ड( PAN Card) को आधार से लिंक नहीं करते हैं उन्हें बैंकिंग लेनदेन में परेशानी हो सकती है.

30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA के मुताबिक हर भारतीयों को 30 सितंबर, 2021 तक आधार को पैन से लिंक करना जरूरी है. आप आसानी से घर बैठे अपने पैन-आधार को लिंक कर सकते हैं. आप SMS भेजकर और आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं.

जानें क्या है प्रक्रिया?

  • आपके पास पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के दो तरीके हैं.

  • पहला SMS और दूसरा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं.

  • अगर आप SMS के जरिए पैन और आधार लिंक करना चाहते हैं, तो आपको UIDPAN<स्पेस>12 अंकों का आधार नंबर<स्पेस>10 अंकों का पैन नंबर को 567678 या 56161 पर SMS करना होगा.

  • और दूसरा यह कि आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx पर क्लिक करें.

  • फिर इसके बाद https://incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx पर क्लिक करें.

  • अब आपके सामने एक बॉक्स में संदेश आएगा.

  • उस पर क्लिक करें और फिर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

  • अब एक नया टैब खुलेगा, जिसमें आपको पूरी डिटेल भरना है.

  • पूरी डिटेल दर्ज करने के बाद जब आप Link Aadhaar पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

Posted By: Shaurya Punj

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