EMI fraud: SBI ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए जारी की चेतावनी, जानिए क्या हो रहा खेल
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा दूसरी बार EMI भरने के समय में ग्राहकों को छूट देने का निर्देश बैंकों के लिए संकट बनता जा रहा है. समय में मोहलत देने के ऐलान के बाद से ही फ्रॉड कंपनियां लोगों को अपने जाल में फंसाने में लगी है. ऑनलाइन ठगी को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी किया है.
नयी दिल्ली : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा दूसरी बार EMI भरने के समय में ग्राहकों को छूट देने का निर्देश बैंकों के लिए संकट बनता जा रहा है. समय में मोहलत देने के ऐलान के बाद से ही फ्रॉड कंपनियां लोगों को अपने जाल में फंसाने में लगी है. ऑनलाइन ठगी को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी किया है.
एसबीआई द्वारा जारी किए गये एडवाइजरी में कहा गया है कि आपको किसी भी तरह के ऑनलाइन या ऑफलाइन मैसेज आता है, जो EMI माफ करने के संदर्भ में हो तो तुरंत सावधान हो जायें. एसबीआई ने ट्वीट कर लिखा है कि तीन तरह के लोग ज्यादा ठगी के शिकार होते हैं.
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एसबीआई ने हाल ही में रिलीज हुई फेमस वेब सिरीज पाताललोक के नाम पर कैटेगरी बनाया है. बैंक ने लिखा है कि पाताललोक कैटेगरी में वे लोग हैं, जिन्हें सर्बस मेलवेयर से इफेक्टेड है. दूसरी तरफ धरतीलोक के श्रेणी में वे लोग आते हैं, जिन्हें फ्रॉड के बाद में जानकारी है और फिर भी फंस जाते हैं. वहीं स्वर्ग लोग कैटेगरी के लोगों को एसबीआई ने भोले भाले लोग बताया है, जिन्हें इस तरह के फ्रॉड के बारे में जानकारी नहींं होती है.
Beware of fake SMSs claiming to provide big offers or information on current pandemic via unknown links or downloading apps from unknown sources, as they are meant to cheat you. Report phishing links to https://t.co/3Dh42ifaDJ pic.twitter.com/mrZob3z6Bd
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) May 21, 2020
क्या है सर्बस ट्रोजन मेलवेयर- न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार यह एक ऑनलाइन ठगी गिरोह है. जो ग्राहकों को पहले अपने जाल में फंसाकर फिर एक एप्प डाउनलोड करने को कहता है, जैसे ही ग्राहक एप्प डाउनलोड करता है उसके बाद उसका सार आ डेटा ये गिरोह अपने पास ले लेता है और एकाउंट से पैसे लै उड़ता है.
EMI को लेकर क्या है नियम– अगर आप आरबीआई के निर्देश के बाद यह सोच रहे हैं कि आपका EMIमाफ हो जायेगा तो गलत है. दरअसल आरबीआई ने बैंकों को ईएमआई भरने में दूसरी बार तीन महीने की मोहलत देने की बात कही है. यानी आप चाहें तो तीन महीने तक ईएमआई नहीं भर सकते हैं.
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