SBI ने अपने कस्टमर्स को किया आगाह : 30 जून से पहले कर लें ये काम, वर्ना उठाना पड़ सकता है बड़ा नुकसान
देश के सबसे बड़े बैंक ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल हैंडल से इस बात की जानकारी साझा की है. इस ट्वीट के जरिए बैंक अधिकारियों ने अपने ग्राहकों को किसी प्रकार की असुविधा से बचने और बिना किसी रुकावट के बैंकिंग सर्विसेज का फायदा उठाने के लिए पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने को लेकर जानकारी दी है. इसमें ग्राहकों को नोटिस देने के साथ ही एक ग्राफिक मैसेज भी साझा किया है, जिसमें आधार को पैन से लिंक कराने की जरूरत को बताया गया है.
PAN-Aadhaar link latest news : देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई (भारतीय स्टेट बैंक) ने अपने ग्राहकों को नोटिस जारी कर आगाह किया है कि उन्होंने अगर जून महीने के आखिर तक यानी 30 जून तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं कराया, तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. बैंक ने कहा है कि आधार से पैन को लिंक नहीं कराने के बाद ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं के इस्तेमाल करने में परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं. ऐसे में, वे ऑनलाइन बैंक सेवाओं का भी फायदा नहीं उठा पाएंगे.
देश के सबसे बड़े बैंक ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल हैंडल से इस बात की जानकारी साझा की है. इस ट्वीट के जरिए बैंक अधिकारियों ने अपने ग्राहकों को किसी प्रकार की असुविधा से बचने और बिना किसी रुकावट के बैंकिंग सर्विसेज का फायदा उठाने के लिए पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने को लेकर जानकारी दी है. इसमें ग्राहकों को नोटिस देने के साथ ही एक ग्राफिक मैसेज भी साझा किया है, जिसमें आधार को पैन से लिंक कराने की जरूरत को बताया गया है.
क्यों जरूरी है पैन का आधार से लिंक कराना?
बता दें कि परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) 10 अंकों वाला यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है. यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है, जो व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा कर चोरी को रोकने के लिए जारी किया जाता है. इसका कारण यह है कि पैन किसी विशेष व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन को आपस में जोड़ता है. पैन कार्ड के माध्यम से आयकर विभाग को कर उद्देश्यों के लिए सभी प्रमुख लेनदेन का विस्तृत रिकॉर्ड मिलता है.
लिंक नहीं कराने पर अकाउंट हो सकता है निष्क्रिय
एसबीआई ने अपने ग्राहकों आगाह करते हुए सूचित किया है कि यदि वे अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो अकाउंट को ऑपरेट करने में दिक्कत होगी या फिर उसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा. फिर इसे किसी भी प्रकार का लेनदेन करने के लिए भी शामिल नहीं किया जाएगा.
कैसे करें आधार को पैन से लिंक?
आधार को पैन से लिंक करने के लिए बैंक के अधिकारियों ने ट्विटर पर वेबसाइट लिंक www.incometaxindiaefilling.gov.in को भी साझा किया, जहां अकाउंट होल्डर्स आसानी से दस्तावेजों को ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं. दस्तावेजों को स्टेप बाइ स्टेप निर्देशों का पालन करके लिंक किया जा सकता है. बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद खाताधारकों को बाईं ओर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करना होगा और उसमें पूरी डिटेल भरनी होगी.
कब तक है लास्ट डेट?
एसबीआई की ओर से पैन से आधार को लिंक करने के लिए 30 जून 2021 आखिरी तारीख निर्धारित की गई है. इस तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा हासिल करने में दिक्कत होगी या फिर उन्हें लेट फीस का भुगतान करना पड़ेगा. अभी हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने इसकी आखिरी तारीख में तीन महीने की बढ़ोतरी की थी. इसके पहले, पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी, लेकिन देश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से इसे तीन महीने के लिए बढ़ाया गया था.
Posted by : Vishwat Sen
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