SBI ने चेक पर कन्नड़ अंक पढ़ा गलत, अब भरना होगा भारी जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला
धारवाड़ जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की ओर से भारतीय स्टेट बैंक की शाखा पर जुर्माना लगाया गया है. बैंक को एक कन्नड़ अंक को ठीक से पहचानने में विफल रहने के बाद चेक को अनादरित करने के लिए 85,177 का जुर्माना लगाया गया है.
धारवाड़ जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (Dharwad District Consumer Grievance Redressal Forum) ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा पर एक कन्नड़ अंक को ठीक से पहचानने में विफल रहने पर चेक को ‘अस्वीकार’ करने के लिए 85,177 रुपये का जुर्माना लगाया है. हुबली के सरकारी पीयू कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्चरर वादीराजाचार्य इनामदार ने तीन सितंबर, 2020 को अपने बिजली बिल के लिए हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (एचईएससीओएम) को 6,000 रुपये का एसबीआई का चेक जारी किया.
एसबीआई पर 85,177 रुपये का जुर्माना
एचईएससीओएम का केनरा बैंक में खाता था और इसलिए चेक को मंजूरी के लिए कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के हलियाल में एसबीआई शाखा में भेजा गया था. चेक पर अंक समेत सभी जानकारी कन्नड़ में भरी गयी थी. हलियाल में एसबीआई शाखा ने चेक पर लिखे कन्नड़ अंक ‘नौ’ को ‘छह’ समझकर चेक को अस्वीकार कर दिया. जबकि अंक नौ, ‘सितंबर’ माह को दर्शाता है, लेकिन बैंक ने इसे ‘जून’ समझ लिया, जिसके बाद इनामदार ने अपनी शिकायत के साथ उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया. जिसके बाद फोरम ने इसपर एक्शन करना शुरू किया. फोरम अध्यक्ष ईशप्पा भूटे और सदस्य वी ए बोलिशेटी और पीसी हिरेमथ ने एसबीआई को अपनी सेवा में कमी पाई और लागत लगाई.
9 और 6 के चक्कर में फंसे बैंक कर्मी
आपको बता दें कि चेक पर जो भी अंक लिखे हुए थे, वह पूरी तरह से कन्नड़ में था. वहीं एसबीआई शाखा के बैंक कर्मी ने चेक पर लिखे कन्नड़ अंक ‘नौ’ को ‘छह’ समझ लिया और चेक को लेने से मना कर दिया. यह अंक महीने को दर्शा रहा था, जो सितंबर को दर्शाता है, लेकिन बैंक ने इसे जून माह समझ लिया, और चेक को स्वीकार नहीं किया. (भाषा इनपुट के साथ)
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