Scrap Policy: पुरानी गाड़ियों को बना दें कबाड़ और पाएं टैक्स से छूट का लाभ, सरकार दे रही बड़ा ऑफर

Scrap Policy: दिल्ली सरकार की इस नीति का उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाना है, ताकि कम प्रदूषण फैलाने वाले और बेहतर उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके.

By KumarVishwat Sen | October 3, 2024 11:10 AM

Scrap Policy: देश की राजधानी दिल्ली में पुरानी गाड़ी रखने वाले मालिकों के लिए एक बड़ी खबर है. वह यह है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में तब्दील करने की घोषणा करने पर उसके मालिकों को टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है. गाड़ी मालिकों को सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के तहत टैक्स में छूट का लाभ दिया जाएगा. सरकार की ओर से इस कदम को उठाए जाने के पीछे का मकसद सड़कों से 15 साल पुरानी गाड़ियों को हटाना और प्रदूषण को कम करना है.

नई गाड़ियों की खरीद पर 10-20% तक टैक्स में छूट

दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अपने पुरानी गाड़ियों को कबाड़ घोषित करने का विकल्प चुनने वाले मालिकों को नए वाहनों की खरीद पर 10-20 फीसदी तक टैक्स में छूट का लाभ दिया जाएगा. बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री आतिशी ने पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने की पहल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है. इस नीति को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा.

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तीन साल के भीतर गाड़ी खरीदने पर मिलेगा छूट का लाभ

दिल्ली सरकार ने अपने बयान में कहा है कि सरकार अपने पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने का विकल्प चुनने वालों को तीन साल के भीतर नए वाहन खरीदने पर मोटर-वाहन टैक्स में छूट के माध्यम से प्रोत्साहन देगी. इस प्रोत्साहन नीति के तहत गैर-वाणिज्यिक सीएनजी और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर 20%, वाणिज्यिक सीएनजी और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर 15% और डीजल वाहनों पर 10% की कर छूट मिलेगी.

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सड़कों से हटेंगी प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां

दिल्ली सरकार की इस नीति का उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाना है, ताकि कम प्रदूषण फैलाने वाले और बेहतर उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके. इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए व्यक्ति को अपना पुराना वाहन किसी रजिस्टर्ड सुविधा केंद्र पर कबाड़ में देने पर जमा प्रमाणपत्र लेना होगा. वह तीन साल के भीतर नए वाहन के पंजीकरण के समय उस प्रमाणपत्र को दिखाकर टैक्स में छूट पा सकेगा.

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