SEBI का बड़ा कदम, यूट्यूब-टेलीग्राम पर अब नहीं मिलेगा ‘स्टॉक टिप्स’, लाइव डेटा पर लगी रोक

SEBI ने अपने नए सर्कुलर में साफ किया है कि अब ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को शेयर बाजार से जुड़ी शिक्षा देते समय लाइव मार्केट डेटा का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी

By Abhishek Pandey | January 30, 2025 12:45 PM

SEBI (मार्केट रेगुलेटर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया)  ने शेयर बाजार से जुड़े कंटेंट बनाने वाले फिनफ्लुएंसर्स (Influencers) को बड़ा झटका दिया है. SEBI ने अपने नए सर्कुलर में साफ किया है कि अब ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को शेयर बाजार से जुड़ी शिक्षा देते समय लाइव मार्केट डेटा का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी. इसके बजाय, उन्हें केवल तीन महीने पुराने स्टॉक डेटा का उपयोग करना होगा. इस नए आदेश से उन फिनफ्लुएंसर्स का व्यापार प्रभावित हो सकता है, जो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के निवेशकों को शेयर बाजार के बारे में टिप्स और सिफारिशें दे रहे थे.

SEBI की नई पाबंदियां और नियम

29 जनवरी 2025 को SEBI ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि निवेश शिक्षा देने वाले फिनफ्लुएंसर्स को लाइव मार्केट डेटा के बजाय केवल तीन महीने पुराने डेटा का ही उपयोग करना होगा. इसका मतलब यह है कि अब फिनफ्लुएंसर्स लाइव मार्केट में स्टॉक्स के बारे में टिप्स या सिफारिशें नहीं दे सकेंगे और न ही ट्रेडिंग कॉल देंगे. SEBI का यह कदम उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जो बिना रजिस्ट्रेशन के निवेश संबंधी सलाह दे रहे थे और इस माध्यम से निवेशकों को गुमराह कर रहे थे.

फिनफ्लुएंसर्स से जुड़ी पाबंदियां और भविष्य की दिशा

SEBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि रजिस्टर्ड संस्थाओं को अब इन फिनफ्लुएंसर्स के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए, चाहे वह वित्तीय हो या गैर-वित्तीय. इसके अलावा, इन संस्थाओं को इन फिनफ्लुएंसर्स के चैनलों पर विज्ञापन देने की अनुमति भी नहीं होगी. SEBI ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति सिर्फ निवेशकों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वे SEBI की अनुमति के बिना किसी भी स्टॉक की कीमत, भविष्य की कीमत, या किसी स्टॉक की सलाह देने से बचें.

SEBI का यह कदम शेयर बाजार से जुड़े अवैध व्यापार और बिना रजिस्ट्रेशन के निवेश सलाह देने पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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