SEBI: भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड (सेबी) नियमों का पालन नहीं करने वालों को लेकर काफी सतर्क हो गया है. बाजार नियामक ने रजिस्ट्रेशन संबंधी नियमों और आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने के एवज में 39 शेयर और 7 कमोडिटी ब्रोकरों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. इसके अलावा, सेबी ने 22 ‘डिपॉजिटरी’ प्रतिभागियों का भी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है, जो अब किसी भी ‘डिपॉजिटरी’ से संबद्ध नहीं हैं.
सेबी ने शेयर ब्रोकरों का रजिस्ट्रेशन रद्द क्यों किया?
सेबी ने तीन अलग-अलग आदेशों में कहा कि इन शेयर ब्रोकरों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स रद्द करने का मुख्य कारण उन्हें डिपॉजिटरी का सक्रिय भागीदार या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य बने बिना अपने सेबी रजिस्ट्रेशन का दुरुपयोग करने से रोकना है. उसने कहा कि उसकी इस कार्रवाई से से अनजान निवेशकों की सुरक्षा हो सकेगी. सेबी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बावजूद ये इकाइयां शेयर ब्रोकर या कमोडिटी ब्रोकर या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के रूप में काम करते हैं, तो इसके लिए वे खुद जिम्मेदार हैं. वे सेबी को देय किसी भी बकाया शुल्क, बकाया और ब्याज का भुगतान करने के लिए भी जिम्मेदार हैं.
सेबी में शर्तों के साथ हुआ था रजिस्ट्रेशन
सेबी ने अपने आदेश में कहा कि 39 शेयर ब्रोकर और 7 कमोडिटी ब्रोकर को कुछ शर्तों के तहत रजिस्ट्रेशन कराया गया था. इसमें यह शर्त भी शामिल थी कि वे किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य बने रहेंगे. लेकिन, उन्होंने इन नियमों का पालन नहीं किया.
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सेबी ने किन-किन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया
- बेजल स्टॉक ब्रोकर्स
- रिफ्लेक्शन इन्वेस्टमेंट्स
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- विनीत सिक्योरिटीज
- क्वॉन्टम ग्लोबल सिक्योरिटीज
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- फाइनेंशियल लीडर्स कमोडिटीज
- वेलिंडिया कमोडिटीज
- इंटिग्रेटेड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज
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- अटलांटा शेयर शॉपी
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- पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक
- मैक्स प्लानवेल्थ सिक्योरिटीज
- ब्राइट शेयर्स एंड स्टॉक
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