Loading election data...

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर अब सेबी ने भी की सख्त कार्रवाई, नियम तोड़ने पर लगाया 3 लाख रुपये का जुर्माना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शिल्पा शेट्टी, उनके कारोबारी पति राज कुंद्रा और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज पर अपने इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के लिए 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 28, 2021 10:42 PM

मुंबई : पोर्नोग्राफी मामले में देश की जांच एजेंसियों का सामना कर रही बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर बाजार विनियामक सेबी ने भी सख्त कार्रवाई की है. बाजार विनियामक सेबी ने शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज पर इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के मामले में तीन लाख रुपये का जुर्माना ठोका है.

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शिल्पा शेट्टी, उनके कारोबारी पति राज कुंद्रा और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज पर अपने इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के लिए 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इस बीच खबर यह भी है कि मुंबई की एक अदालत ने कथित तौर पर पोर्न फिल्में बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स के जरिए प्रसारित करने से संबंधित एक मामले में राज कुंद्रा की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी है.

बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने 19 जुलाई 2021 को गिरफ्तार किया था. उन पर भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. इससे एक दिन पहले मंगलवार को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

हालांकि, राज कुंद्रा ने अदालत में जमानत याचिका भी दायर की थी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया. बंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्हें कोई तत्काल अस्थायी राहत देने से भी इनकार कर दिया था. इस बीच, पुलिस ने दावा किया है कि मामले की जांच के दौरान यह पाया गया है कि राज कुंद्रा ने आर्म्सप्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाई, जिसने लंदन की केनरिन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने के लिए हॉटशॉट्स ऐप खरीदी.

Also Read: शर्लिन चोपड़ा को राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तारी का डर, खटखटाया मुंबई सेशन कोर्ट का दरवाजा

Posted by : Vishwat Sen

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version