खत्म नही हो रहे Paytm के बुरे दिन, SEBI ने भेजा नोटिस

Paytm : पेटीएम के बुरे दिन मानो खत्म होने का नाम ही नही ले रहे हैं. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को नवंबर 2021 में कंपनी की सार्वजनिक लिस्टिंग के बाद कई बोर्ड सदस्यों के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

By Pranav P | August 27, 2024 1:44 AM

Paytm : पेटीएम और इसकी मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के लिए हालात बेहतर नहीं दिख रहे हैं. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने विजय शेखर शर्मा और पेटीएम के कई निदेशकों को उनके आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) से जुड़े मुद्दों के बारे में कारण बताओ नोटिस जारी किया है. मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, शर्मा कथित तौर पर प्रमोटर वर्गीकरण के संबंध में नियमों का पालन करने में विफल रहे. यह स्थिति भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जांच के बाद और बढ़ गई, जिसके कारण बाद में उनके शेयर में 8.88% की भारी गिरावट आई.

SEBI ने भेजा शो कॉस नोटिस

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को नवंबर 2021 में कंपनी की सार्वजनिक लिस्टिंग के बाद कई बोर्ड सदस्यों के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया है. यह जांच भ्रामक जानकारी के आरोपों से संबंधित है. नोटिस शर्मा द्वारा प्रमोटर वर्गीकरण के नियमों का पालन न करने के बारे में हैं. सूत्रों का कहना है कि यह तब शुरू हुआ जब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस साल की शुरुआत में पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जांच शुरू की.

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शेयर मार्केट पर दिखा बुरा असर

मार्केट में इस खबर का साफ असर देखने को मिला है. BSE पर कंपनी के शेयर में 4.41% की गिरावट के साथ यह 530.05 रुपये के पास क्लोज हुआ. वहीं NSE पर इसके शेयर 4.48% का डिप ले कर 530 रुपये पर क्लोज हुआ. एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि शर्मा अब कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ESOP) के लिए पात्र नहीं हो सकते हैं. SEBI के नियम अनुसार IPO के बाद प्रमोटरों को ESOP प्राप्त करने की अनुमति नहीं देते हैं. IPO कागजी कार्रवाई जमा करने से पहले, शर्मा ने अपनी 5% हिस्सेदारी वीएसएस होल्डिंग्स ट्रस्ट नामक एक पारिवारिक ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दी. उस कदम से पहले, उनके पास वन97 कम्युनिकेशंस का 14.6% हिस्सा था, लेकिन हस्तांतरण के बाद, उनकी हिस्सेदारी घटकर 9.6% रह गई, जो नियम निर्धारित 10% सीमा से थोड़ा कम है.

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