SEBI : अनिल अंबानी के लिए बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने गंभीर कदम उठाते हुए अनिल अंबानी पर प्रतिभूति बाज़ार से पाँच साल का प्रतिबंध लगाया है. उन पर 25 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया गया है. इस एक्शन में रिलायंस होम फाइनेंस के कुछ पूर्व शीर्ष अधिकारियों सहित 24 अन्य लोगों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. यह पूरा मामला कंपनी के फंड के दुरुपयोग और अन्य गंभीर आरोपों से उपजा है, जो कंपनी में वित्तीय प्रथाओं और अनुपालन के बारे में बड़े सवाल खड़े करता है.
मार्केट से हुए बैन
अनिल अंबानी को अगले पांच साल तक किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या पंजीकृत मध्यस्थ के निदेशक या किसी भी प्रमुख प्रबंधन भूमिका में काम करने की अनुमति नहीं है. सेबी ने RHFL पर प्रतिभूति बाजार से छह महीने का प्रतिबंध और छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. उन्हें पता चला कि अंबानी आरएचएफएल से अवैध रूप से पैसे निकालने की योजना में शामिल थे, जिसमें इन लेन-देन को उन कंपनियों को ऋण के रूप में दिखाया गया था जिनसे वे जुड़े हुए थे. भले ही आरएचएफएल के बोर्ड ने प्रबंधन को इन ऋण प्रथाओं को रोकने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया. सेबी ने निष्कर्ष निकाला कि यह पूरा गड़बड़झाला अंबानी से जुड़ी कुछ गंभीर परिचालन समस्याओं को दर्शाती है.
इस तरह हुआ घपला
अंबानी ने ‘ADA समूह के अध्यक्ष’ के रूप में अपनी भूमिका और RHFL की मूल कंपनी में अपनी बड़ी हिस्सेदारी का फायदा उठाकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया. सेबी ने बताया कि कंपनी का प्रबंधन और प्रमोटर बहुत लापरवाह थे, उन्होंने ऐसी कंपनियों को भारी-भरकम लोन स्वीकृत किए जिनके पास कोई संपत्ति, नकदी प्रवाह या यहां तक कि कोई ठोस नेटवर्थ भी नहीं थी. आदेश से पता चइन पर भी लिया एक्शनलता है कि इन लोन के पीछे कुछ संदिग्ध योजना थी. यह तब और भी संदिग्ध हो जाता है जब आपको पता चलता है कि बहुत से उधारकर्ता RHFL के प्रमोटर से निकटता से जुड़े हुए थे. सेबी के अनुसार, इनमें से अधिकांश उधारकर्ताओं ने अपने लोन वापस नहीं किए, जिसके कारण RHFL को अपने लोन पर चूक करनी पड़ी.
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इन पर भी लिया एक्शन
SEBI ने एक्शन लेते हुए अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. सेबी ने बापना के ऊपर 27 करोड़ रुपये, सुधालकर पर 26 करोड़ रुपये और शाह पर 21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट एलटी और रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज समेत कई कंपनियों पर भी 25-25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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