टैक्स में छूट के लिए लेना होगा आयकर विभाग से ये सर्टिफिकेट, जानें सेक्शन 80G के नियम
Tax Saving: आयकर रिटर्न यानि आईटीआर दाखिल करते समय टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए आपको टीडीएस के जैसे एक प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी. इस सर्टिफिकेट को दान प्राप्त करने वाली संस्था या एनजीओ द्वारा आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है.
Tax Saving: गैर-सरकारी संगठनों को दान करने पर आप भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के तहत टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. आयकर रिटर्न यानि आईटीआर दाखिल करते समय टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए आपको टीडीएस के जैसे एक प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी. इस सर्टिफिकेट को दान प्राप्त करने वाली संस्था या एनजीओ द्वारा आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है.
जानें सेक्शन 80G के नियम
फाइनेंशियल एक्ट 2020 की धारा 80G के नियम के अनुसार, दान प्रमाण पत्र इस बात को सत्यापित करता है कि आपके द्वारा दान किया गया धन एनजीओ द्वारा प्राप्त किया गया है और आप इसके लिए पात्र है. बताते चलें कि वित्त वर्ष 2020-21 तक दान करने वाले व्यक्ति केवल संस्थानों द्वारा जारी दान रसीदों के आधार पर कटौती का दावा कर सकते थे. इसके लिए उन्हें इस तरह के दान प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी. लेकिन, अब टैक्स छूट पाने के लिए आपको इनकम टैक्स विभाग से एक प्रमाण-पत्र लेना होगा.
आयकर विभाग को देनी होगी ये जानकारी
आयकर विभाग के प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्राप्तकर्ता संस्था या एनजीओ को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म 10बीडी में दान का विवरण दर्ज करना होगा. फॉर्म 10बीडी को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) या डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जा सकता है. फॉर्म 10बीडी में दान का विवरण उस वित्तीय वर्ष के 31 मई को या उससे पहले दाखिल किया जाना चाहिए, जिस वर्ष में दान प्राप्त हुआ हो.
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
डोनर संस्थानों द्वारा दानकर्ता के विवरण के साथ दान के सही डिटेल को दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए दानकर्ता संस्था को नाम-पता और पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होगा. फॉर्म 10बीडी में ये जानकारी देना जरूरी है.
– स्थायी खाता संख्या (पैन)
– आधार संख्या
– कर पहचान संख्या
– पासपोर्ट संख्या
– निर्वाचक की फोटो पहचान संख्या
– ड्राइविंग लाइसेंस नंबर
– राशन कार्ड संख्या
जानिए क्या है नियम
मान लीजिए कि किसी एनजीओ को 1 सितंबर 2022 को एक डोनर से 50 हजार रुपए का चंदा मिला. जिस वित्तीय वर्ष में यह दान मिला, वह वित्तीय वर्ष 2022-23 है. फॉर्म 10बीडी में दान की डिटेल आयकर विभाग के पास 31 मई, 2023 को या उससे पहले देनी होगी जो वित्त वर्ष 2022-23 के तुरंत बाद के वित्तीय वर्ष के लिए डिटेल दाखिल करने की समय सीमा है. इसके अलावा, जब एक टैक्सपेयर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR दाखिल करता है तो आईटीआर दाखिल करते समय दान प्रमाणपत्र में डिटेल दर्ज करने की आवश्यकता होती है. डोनर को जारी किए जाने वाले दान प्रमाण पत्र को फॉर्म 10बीडी विवरण दाखिल करने के बाद आयकर पोर्टल से दानकर्ता संस्था द्वारा डाउनलोड किया जाता है. प्रपत्र 10बीडी दाखिल करने के बाद ही पोर्टल द्वारा प्रमाणपत्र तैयार किए जाते हैं. ऐसे में ये दान प्रमाण पत्र आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से बनते हैं और डोनर को जारी किए जाते हैं.
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