-
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का नया प्रस्ताव
-
पुराने वाहनों को कबाड़ में देकर खरीदे नये वाहन
-
नयी गाड़ी की खरीद पर मिलेगी रोड टैक्स में 25 फीसदी की छूट
त्योहारी सीजन (Durga Puja, Dipawali, Chhath ) में अगर आप अपने पुराने वाहन को बेचकर नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है. जी हां, क्योंकि अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी कबाड़ में बेच देते है और नई कार खरीदते हैं तो आपको रोड टैक्स में 25 फीसदी तक की छूट मिल सकती है. नए वाहनों की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति (National Vehicle Scrapping Policy) के तहत छूट मिलेगी.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का प्रस्ताव: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसको लेकर कहा है कि, वाहन कबाड़ नीति में वाहन मालिकों को पुराने और पर्यावरण के लिए हानिकारक वाहनों के लिए प्रेरित करना है. इस नीति के तहत कबाड़ में पुराने वाहन देने पर नए वाहनों की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत रोड टैक्स में 25 फीसदी तक की छूट दी जायेगी.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कहना है कि, कबाड़ के लिए वाहन जमा कराने पर बाहन मालिकों को एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा. उसी प्रमाणपत्र के आधार पर वाहन मालिकों को यह छूट दी जाएगी. गौरतलब है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह रियायत व्यक्तिगत वाहनों पर 25 फीसदी और वाणिज्यिक वाहनों पर 15 फीसदी की छूट दे रहा है. वहीं, मंत्रालय का कहना है कि, यह रियायत व्यतिगत वाहनों पर 15 साल और कमर्शियल वाहनों पर 8 साल तक उपलब्ध होगी.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर से जुड़े नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो गए हैं. इसके साथ ही पुराने सरकारी वाहनों के मामले में ये नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे. जबकि, कमर्शियल वाहनों के लिए नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे.
Posted by: Pritish Sahay
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.