15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Stock price : कुर्क हो गई शिल्पा शेट्टी के निवेश वाली कंपनी की संपत्ति, 5% तक टूट गया

Stock price: शिल्पा शेट्टी की निवेश वाली कंपनी होनासा कंज्यूमर लिमिटेड पर दुबई की अदालत का आदेश एक बड़ा झटका है.कंपनी की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश न केवल कानूनी मसला है, बल्कि इसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ा है.हालांकि, कंपनी के कारोबार को जारी रखने के लिए लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है, जिससे निवेशकों के लिए थोड़ी राहत की खबर है.

क्या है पूरा मामला

Stock price: होनासा कंज्यूमर लिमिटेड, जो कि लोकप्रिय ब्रांड्स मामाअर्थ और द डर्मा कंपनी का संचालन करती है, जो इस घटनाक्रम की जानकारी शेयर बाजार को दी. कंपनी ने बताया कि दुबई की अदालत ने आरएसएम जनरल ट्रेडिंग के साथ हुए विवाद के मामले में उसकी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है. यह विवाद डिस्ट्रिब्यूशन राइट्स को लेकर है, जिसे लेकर आरएसएम ने अदालत में मुकदमा दायर किया थ. अदालत ने इस विवाद को लेकर 2.5 करोड़ दिरहम का हर्जाना देने का आदेश जारी किया है, जिसके चलते होनासा की दुबई स्थित संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा.

Also Read: किसानों को पीएम मोदी का तोहफा, पीएम किसान की 18वीं किस्त का पैसा जारी, चेक करें खाता

जून से चल रहा है विवाद

यह विवाद 6 जून, 2024 से चल रहा है, जब दुबई स्थित कोर्ट ऑफ मेरिट्स ने होनासा की संपत्तियों को कुर्क करने का एहतियाती आदेश पारित किया था. इस आदेश के खिलाफ होनासा और आरएसएम दोनों ने अदालत में अपील दायर की थी, जिसे एक अक्टूबर को अदालत ने खारिज कर दिया. अदालत ने कुर्की के आदेश को बरकरार रखा लेकिन होनासा के कारोबारी लाइसेंस को रद्द करने की अपील को खारिज कर दिया.इसका मतलब है कि होनासा कंज्यूमर जनरल ट्रेडिंग एलएलसी का कारोबारी लाइसेंस दुबई में अब भी मान्य रहेगा.

इसे भी पढ़ें: देश का सबसे बड़ा निवेशक कौन, जिसके पास है 43 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति?

डिस्ट्रीब्यूटरशिप को लेकर विवाद

आरएसएम जनरल ट्रेडिंग ने अदालत में दावा किया था कि होनासा कंज्यूमर ने अवैध रूप से उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को समाप्त कर दिया है. इसी विवाद के चलते मामला अदालत तक पहुंचा, जहां आरएसएम ने क्षतिपूर्ति की मांग की थी. अदालत ने होनासा को 2.5 करोड़ दिरहम के हर्जाने के साथ उसकी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया, जबकि कारोबारी लाइसेंस को रद्द करने की अपील को ठुकरा दिया. होनासा ने स्पष्ट किया है कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी और अपील प्रक्रिया समाप्त होने तक इसका कोई प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा.

शेयर बाजार पर असर

इस मामले की जानकारी सार्वजनिक होते ही निवेशकों के बीच चिंता की लहर दौड़ गई. इसका सीधा असर कंपनी के शेयरों पर पड़ा. शुक्रवार को होनासा के शेयर 4.96% की गिरावट के साथ बंद हुए. बाजार के जानकारों का मानना है कि कंपनी पर इस विवाद का दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है, खासकर यदि अदालत का अंतिम फैसला भी कंपनी के खिलाफ आता है.

Also Read: LIC SIP से मजदूर भी बन सकते हैं करोड़पति, रोजाना देना है बस ‘चुटकी’ भर पैसा

लाइसेंस रद्द नहीं होगा

हालांकि, इस मामले में कंपनी के लिए एक राहत की खबर यह है कि दुबई की अदालत ने होनासा के कारोबारी लाइसेंस को रद्द करने से इनकार कर दिया है. अदालत ने आरएसएम की इस अपील को खारिज कर दिया कि होनासा का लाइसेंस रद्द किया जाए. इससे होनासा को दुबई में अपने संचालन को जारी रखने में मदद मिलेगी.

Also Read : Hyundai Motor IPO: 14 अक्टूबर को लॉन्च होगा देश का सबसे बड़ा आईपीओ, निवेशकों की टिकी है नजर

कंपनी की प्रतिक्रिया

होनासा कंज्यूमर लिमिटेड ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करेगी. कंपनी का मानना है कि यह आदेश उनके खिलाफ है, और उन्हें उम्मीद है कि अपील प्रक्रिया के दौरान उन्हें न्याय मिलेगा. कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस फैसले का अल्पकालिक वित्तीय प्रभाव नहीं होगा, और कंपनी अपने व्यापार को सामान्य रूप से संचालित करती रहेगी.

डिस्क्लेमर: प्रभात खबर किसी को किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश करने की सलाह नहीं देता. यह बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले किसी बाजार विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.

Also Read : Tata Group Stocks to Buy: टाटा के इन दो शेयरों में है दम, जानें क्यों है खरीदने का सही मौका

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें