TAX : क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहाँ के निवासियों को टैक्स नहीं देना पड़ता है? अगर आप इस खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य में रहते हैं, तो आपको 1 रुपए तक देने की जरूरत नहीं है. यहाँ के निवासी चाहे लाखों रुपये कमाएँ, लेकिन आयकर विभाग उनसे टैक्स के रूप में एक भी रुपया नहीं वसूल सकता. भारत में सिर्फ़ एक राज्य ऐसा है जिसे कर-मुक्त राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त है. जानिए इसके पीछे की वजह.
किस राज्य में नहीं लगता टैक्स ?
सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ के निवासियों को किसी भी आयकर का भुगतान करने से छूट है, भले ही उनकी आय कितनी ही हो. यह छूट सिक्किम के भारत में शामिल होने के समय स्थापित शर्तों से उपजी है. नतीजतन, सिक्किम के लोगों को कर-मुक्त दर्जा प्राप्त है. सिक्किम के निवासियों के लिए यह विशेष प्रावधान 1975 के विलय समझौते का हिस्सा है और संविधान के अनुच्छेद 371F के तहत संरक्षित है. नतीजतन, 1961 का आयकर अधिनियम उन पर लागू ही नहीं होता है.
क्या है tax free होने की वजह ?
सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा बना, इस शर्त के साथ कि सिक्किम विशेष दर्जा बनाए रखेगा और अपने पिछले कानूनों का पालन करेगा. शर्त में यह भी स्पष्ट किया गया था कि सिक्किम के निवासी आयकर के दायरे में नहीं आएंगे. इसके अतिरिक्त, सिक्किम वासियों को प्रतिभूतियों और लाभांश से प्राप्त आय पर कर का भुगतान करने से छूट दी गई है. यह छूट उन सभी नागरिकों पर लागू होती है जो विलय से पहले सिक्किम के निवासी थे. इस टैक्स छूट के कारण सिक्किम बिजनेस के लिए एक अच्छी जगह के रूप में उभर सकता है.
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