सुकन्या समृद्धि योजना में खोले हैं बेटी का खाता तो बचा लीजिए, वरना हो जाएगा बंद
SSY: सुकन्या समृद्धि योजना सरकार की लघु बचत योजना है. इसकी शुरुआत बालिकाओं की शिक्षा और शादी के लिए किया गया है. बालिका के माता-पिता देश के किसी भी डाकघर या बैंक में खाता खोलकर खाते में पैसा जमा कर सकते हैं.
SSY: सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी बेटी के नाम पर खाता खोलवाने वालों के लिए जरूरी खबर है और वह यह कि सरकार ने इस योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. वक्त रहते आपने अगर उन नियमों का पालन नहीं किया, तो आपकी बेटी का खाता बंद भी हो सकता है. सरकार की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में किया गया बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएगा. आइए, जानते हैं कि सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में किस प्रकार का बदलाव किया है.
सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है?
सरकार ने देश की बेटियों की पढ़ाई-लिखाई और उनकी शादी के लिए साल 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी. इसे संक्षेप में एसएसवाई या एसएसवाई स्कीम भी कहा जाता है. इस योजना के तहत डाकघर या देश के किसी भी बैंक में बेटी के नाम पर खाता खोलकर हर महीने पैसा जमा करना पड़ता है. इसमें 250 रुपये जमा कराने के बाद भी खाता खोला जा सकता है. इस योजना के तहत बच्ची की उम्र 10 साल होने के बाद से लगातार 15 साल तक हर महीने खाते में पैसा जमा करना पड़ता है. बच्ची की उम्र 21 साल होने पर उसे ब्याज समेत पैसे का भुगतान किया जाता है.
सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज समेत कितना रिटर्न मिलता है?
सरकार की लघु बचत योजना सुकन्या समृद्धि में निवेश करने पर बेहतरीन ब्याज मिल जाता है. इस योजना के तहत जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के लिए 8.2% ब्याज दिया गया. योजना में निवेश पर मिलने वाले ब्याज सालाना 1.5 लाख रुपये लगातार 15 साल तक जमा करने पर कुल निवेश की कुल रकम 22,50,000 रुपये हो जाएगी. इस राशि पर 8.2% की दर के ब्याज 46,77,578 रुपये होगा. बेटी की उम्र 21 साल होने पर उसे करीब 69,27,578 रुपये मिलेंगे.
सुकन्या समृद्धि में निवेश पर टैक्स से छूट
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स से छूट का लाभ मिलता है. इस योजना के तहत आवश्यकतानुसार मैच्योरिटी डेट पूरा होने से पहले पैसे के निकासी की सुविधा भी मिलती है. बेटी की उम्र 18 साल पूरा होने पर पढ़ाई के लिए इस खाते से कुल जमा राशि में से करीब 50% तक पैसों की निकासी की जा सकती है.
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नए नियम में खाता कानून अभिभावक को ट्रांसफर करना जरूरी
अंग्रेजी की वेबसाइट इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में किए गए बदलाव का सीधा असर राष्ट्रीय लघु बचत योजना के तहत खोले गए खातों पर पड़ेगा. नए नियम के अनुसार, अगर किसी बच्ची का खाता उसके कानूनी अभिभावक ने नहीं खुलवाया है, तो उस उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर करना होगा. ऐसा नहीं करने पर उस खाते को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह नया नियम 1 अक्टूबर 2024 से पूरे देश में लागू हो जाएगा.
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सुकन्या समृद्धि से जुड़ी जरूरी बातें
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कम से कम 250 रुपये से खाता खोला जा सकता है और एक वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं
- बच्ची की उम्र 10 साल पूरा होने के बाद ही उसके नाम पर डाकघर या देश के किसी बैंक में खाता खोला जा सकता है.
- एक बच्ची के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जाएगा.
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता डाकघरों और अधिकृत बैंकों में खोला जा सकता है.
- खाताधारक की उच्च शिक्षा के उद्देश्य से शिक्षा व्यय को पूरा करने के लिए निकासी की अनुमति दी जाएगी.
- बच्ची की उम्र 18 साल पूरा हो जाने के बाद उसकी शादी हो जाने पर खाते को समय से पहले बंद किया जा सकता है.
- खाते को भारत में कहीं भी एक डाकघर या बैंक से दूसरे डाकघर या बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है.
- खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि पूरी होने पर खाता परिपक्व हो जाएगा.