BS4, BS6, Supreme Court: BS4 वाहन खरीदने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने 31 मार्च तक बिकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की इजाजत दे दी है. SC ने कहा कि जो गाड़ियां बिक्री के बाद ई-वाहन पोर्टल पर दर्ज हुई हैं या जिनका अस्थायी रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है. हालांकि दिल्ली-NCR में बिकी गाड़ियों को अभी छूट नहीं दी गई है.
बता दें कि इससे पहले 9 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 31 मार्च, 2020 के बाद बेचे गए बीएस4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए. कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह यह जांच करे कि क्या डीलरों ने कोविड-19 के वजह से बीएस4 वाहनों की बिक्री के लिए बढ़ाये गए टाइम पीरियड से आगे जाकर इन वाहनों की बिक्री की है.
देश में 1 अप्रैल 2020 से बीएस6 उत्सर्जन मानक लागू हो गए हैं. कोर्ट ने बीएस6 लागू करने में डेडलाइन को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था. बाद में कोर्ट ने लॉकडाउन में छूट के बाद सीमित समय में इनवेंट्री का दस फीसदी वाहन बेचने की इजाजत थी.
Also Read: BS4 और BS6 के फेर में घटी गाड़ियों की बिक्री, अर्थव्यवस्था में नरमी भी बनी वजह
कोर्ट द्वारा आदेश मिलने के बाद देश में धड़ल्ले से BS4 वाहनों की बिक्री हुई है, अब सुप्रीम कोर्ट ने डीलर संघ को निर्देश दिया है कि वह मार्च के आखिरी सप्ताह में ऑनलाइन या प्रत्यक्ष तरीके से बेचे गए वाहनों का ब्योरा पेश करे. पीठ ने कहा है कि वो लॉकडाउन के दौरान बेचे गए BS4 वाहनों के पंजीकरण की जांच करना चाहती है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.