23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

टैक्स चोरी पर अब लगेगी लगाम, केंद्र सरकार ने लिया नया फैसला

सीबीडीटी ने आयकर कानून नियमों में संशोधन कर, पैन डिटेल की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है. अब 20 लाख रुपये या अधिक की राशि जमा या निकासी करने पर पैन डिटेल देना होगा. ये नियम बैंक, सहकारी बैंक और पोस्ट ऑफिस में चलने वाले खातों पर लागू होगा.

नयी दिल्ली: नकद लेन-देन से होने वाली टैक्स चोरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नये फैसले लिये हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के हिसाब से अब यदि कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते में 20 लाख रुपये से ज्यादा की राशि जमा या निकासी करता है, तो उसे PAN की जानकारी देनी होगी. सीबीडीटी ने कहा कि नया नियम 26 मई से लागू हो जायेगा.

20 लाख रुपये की लेन-देन पर PAN डिटेल देना होगा अनिवार्य

सीबीडीटी ने आयकर कानून नियमों में संशोधन कर, पैन डिटेल की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है. अब 20 लाख रुपये या अधिक की राशि जमा या निकासी करने पर पैन डिटेल देना होगा. ये नियम बैंक, सहकारी बैंक और पोस्ट ऑफिस में चलने वाले खातों पर लागू होगा. वहीं चालू खाता खोलने के लिए यह नियम मान्य होगा. इतना ही नहीं, जिन लोगों के खाते पहले से PAN से लिंक हैं, उन्हें भी इस नियम का पालन करना होगा.

डिजिटल लेन-देन को मिलेगा बढ़ावा

पैन डिटेल अनिवार्य करने का मकसद नकद लेन-देन को हतोत्साहित करना और इसके माध्यम से होने वाली टैक्स चोरी को रोकना है. ये सरकार की नकदी के कम इस्तेमाल और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने की नीति के अनुरूप है. सरकार अब इसके माध्यम से सभी के बैंक खाते पर नजर रख सकेगी. साथ ही, बैंक के पास 20 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा या निकासी करने वालों की भी जानकारी रहेगी.

बैंकों को अब तक नहीं मिला स्पष्टीकरण

वित्त वर्ष की शुरुआत अप्रैल से हो चुकी है. ऐसे में 26 मई से पहले हुए लेन-देन का आकलन कैसे किया जाएगा, इसकी जानकारी अब तक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को नहीं है. बैंक, सहकारी बैंक और पोस्ट ऑफिस को सरकार के स्पष्टीकरण का इंतजार है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें