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Income Tax : 1 अप्रैल आने से पहले चेक कर लें 5 जरूरी काम, वर्ना आपको देना पड़ जाएगा अधिक टैक्स

पिछले वित्त वर्ष 2019-20 या मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है, तो इसे 31 मार्च 2021 तक दाखिल कर दें.

Income Tax : अगर आप नियमित आयकर रिटर्न भरते हैं, तो आपको पता ही होगा कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 अब खत्म ही होने वाला है. बस, दो दिन बाद नया वित्त वर्ष 2021-22 शुरू हो जाएगा. इसके साथ ही, टैक्स सेविंग के लिए निवेश नहीं करने वाले अक्सर मार्च के महीने में इस बात को पूरा करते हैं. ऐसे स्थिति में, अगर आपने भी टैक्स सेविंग के लिए कोई प्लान बनाया है, तो अब तक आपने उचित निवेश जरूर ही कर लिया होगा. फिर आप एक बार फिर टैक्स सेविंग के लिए किए गए निवेश से जुड़ी पांच अहम चीजों को 31 मार्च से पहले जरूर चेक कर लें. कहीं ऐसा न हो कि आपकी एक गलती के चलते आपको अधिक पैसे देने पड़ जाएं. आइए, जानते हैं…

आईटीआर फाइलिंग

अब अगर आपने पिछले वित्त वर्ष 2019-20 या मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है, तो इसे 31 मार्च 2021 तक दाखिल कर दें. इसके साथ ही, अगर आपने आईटीआर दाखिल कर दिया है, तो उसे एक बार जरूर चेक कर लें. हालांकि, आईटीआर दाखिल करने या फिर दाखिल आईटीआर को चेक करने में देरी होने की वजह से आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.

फॉर्म 12बी फाइलिंग

चालू वित्त वर्ष के दौरान अगर आपने अपनी जॉब में बदलाव किया है तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपने नई कंपनी में फॉर्म 12बी जमा कर दिया है. इस फॉर्म में पुरानी कंपनी द्वारा दिए जाने वाले इनकम और टैक्स डिडक्शन की जानकारी होती है. इस जानकारी के आधार पर नई कंपनी आपको फॉर्म 16 उपलब्ध कराती है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी. बता दें कि कंपनियां कर्मियों के कर बचत निवेश घोषणा के मुताबिक टैक्स डिडक्ट करती हैं.

मिनिमम इन्वेस्टमेंट

पीपीएफ और एनपीएस जैसे निवेश विकल्पों में प्रत्येक वित्त वर्ष में एक निश्चित राशि का निवेश जरूरी होता है. ऐसा न करने की स्थिति में ये खाते फ्रीज हो जाते हैं और इन्हें दोबारा एक्टिव करने में बहुत समय लगता है. कभी-कभी तो लोगों को जुर्माने तक का भी भुगतान करना पड़ जाता है. कहीं आप इसके लिए यह सुनिश्चित कर लें कि वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले न्यूनतम राशि निवेश हो गई है.

फॉर्म 15जी/फॉर्म 15एच भरना

बैंक एफडी पर 40 हजार रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 50 हजार रुपये) से अधिक ब्याज होने की स्थिति में टीडीएस कटता है. हालांकि, फॉर्म 15जी/फॉर्म 15एच बैंक की शाखाओं में जमा करने पर टीडीएस नहीं कटता. ऐसे में आप यह तय कर लें कि 31 मार्च के पहले तक आपने ये फॉर्म बैंकर के पास जमा कर दिए हैं. अगर आपने वित्त वर्ष की शुरुआत में ही इसे जमा कर दिया है, तो अगले वित्त वर्ष के पहले महीने यानी अप्रैल 2021 में जमा कर दें. फॉर्म 15 एच 60 वर्ष या उससे अधिक की उम्र और फॉर्म 15जी 60 वर्ष से कम उम्र के ऐसे लोगों के लिए है जिनकी टोटल इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है.

इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट

अगर आपने सभी टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट कर लिए हैं, तो अपने नियोक्ता के पास उसके प्रमाण से संबंधित दस्तावेज जमा करा दें. ज्यादातर नियोक्ता अपने कर्मियों से जनवरी या फरवरी में ही इसके लिए सूचित कर देते हैं. अगर आपकी कंपनी अब इन दस्तावेजों को नहीं ले रही है, तो इसे अगले वित्त वर्ष में आईटीआर दाखिल करते समय रिफंड क्लेम करते समय प्रयोग करें. चालू वित्त वर्ष खत्म होने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं, तो ऐसे में ड्राफ्ट टैक्स वर्कशीट को क्रॉस चेक करें, अगर कंपनी ने आपके साथ इसे साझा किया है.

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Posted by : Vishwat Sen

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