Union Budget 2022: निर्मला सीतारमण के बजट 2022 भाषण में टैक्सपेयर खाली हाथ, जानें क्या बोलीं वित्त मंत्री

Union Budget 2022: निर्मला सीतारामण ने टैक्सपेयर्स को एक बार फिर निराश किया. अपने बजट भाषण में उन्होंने टैक्स में रियायत की कोई घोषणा नहीं की. आयकर दाता निराश है...

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 1, 2022 2:39 PM

Union Budget 2022: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने नौकरी पेशा लोगों और टैक्सपेयर्स को कोई रियायत नहीं (Nothing to Taxpayers) दी. हालांकि, राज्य सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस (NPS) के अंशदान पर टैक्स में छूट (Tax Rebate) की घोषणा की गयी, लेकिन नौकरीपेशा आम लोगों को इस बजट (Budget 2022) से कोई फायदा नहीं हुआ.

टैक्स देने वालों की वित्त मंत्री ने बजट भाषण में की तारीफ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स (Income Tax Rate) में कोई रियायत नहीं दी. उन्होंने अपने बजट भाषण में टैक्स देने वालों की तारीफ की. इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स (Direct Tax) पर उन्होंने कोई बात नहीं की. आम लोगों को उम्मीद थी कि इनकम टैक्स के स्लैब (Income Tax Slab) में बदलाव किया जायेगा. आयकर दाता इस उम्मीद में बैठे थे कि निर्मला सीतारमण करमुक्त आय की सीमा (Tax Free Income Limit) 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर सकती हैं.

कोरोना से परेशान नौकरीपेशा वर्ग निराश

कोरोना संकट की वजह से लोगों को काफी परेशानियां हुईं हैं. महंगाई बढ़ी है. स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ा है. इसलिए नौकरीपेशा लोगों को यह भी उम्मीद थी कि स्वास्थ्य सेवा पर होने वाले खर्च पर उन्हें टैक्स में रियायत दी जा सकती है. लेकिन, इस पर भी निर्मला सीतारमण ने कोई घोषणा नहीं की.

Also Read: Union Budget 2022 Updates: मोदी सरकार के आम बजट में नौकरीपेशा वर्ग को कुछ नहीं मिला
अब भी 2.5 लाख रुपये ही टैक्स फ्री इनकम

बता दें कि वर्तमान में 2.5 लाख रुपये तक की आय पर लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता. तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2 लाख रुपये की टैक्स फ्री सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया था. इसके बाद से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, टैक्स रिजीम में बदलाव जरूर किया गया, लेकिन उससे लोग आकर्षित नहीं हुए.

अपडेटेड रिटर्न सिस्टम से होगा ये फायदा

निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में अपडेटेड रिटर्न सिस्टम की बात की है, जिसमें कहा गया है कि अगर रिटर्न में कोई गड़बड़ी हो गयी है, तो उसमें सुधार करने का मौका उन्हें मिलेगा. टैक्सपेयर दो साल के भीतर अपने रिटर्न की गड़बड़ी को सुधार सकेंगे. इसके अलावा बजट में इनकम टैक्स देने वालों के लिए और कोई घोषणा नहीं हुई.

Posted By: Mithilesh Jha

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version