Post Office saving account : अगर आपका देश के किसी भी डाकघर में बचत खाता है, तो सरकारी सब्सिडी पाने के लिए अब आपको अलग से बैंक खाता खुलवाने की जरूरत नहीं है. पोस्टल डिपार्टमेंट के नियमों में बदलाव होने के बाद अब आपके बचत खाते में सरकारी सब्सिडी सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी. लेकिन, इसके लिए आपको एक जरूरी काम जरूर करना होगा और वह यह कि आपको अपने डाकघर के बचत खाते को आधार से लिंक करवाना होगा. इसके बाद ही सरकारी सब्सिडी आपके खाते में सीधे ट्रांसफर की जा सकेगी.
दरअसल, बैंकों में भी खाता खुलवाने के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए आपके खाते में सरकारी सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर होता है और डाकघर के बचत खाते में भी डीबीटी के जरिए ही पैसा ट्रांसफर होगा.
पोस्टल डिपार्टमेंट की ओर से नियमों में बदलाव के बाद आपको सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार से अपने खाते को लिंक कराना होगा. डाक विभाग ने कहा है कि इसके लिए ग्राहकों को एक आवेदन फॉर्म भरना होगा और इसके साथ ही उन्हें अपने बचत खाते को आधार से लिंक करना होगा.
सरकार ने बीते अप्रैल महीने में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी) और दूसरी छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए एक कॉमन एप्लीशकेशन फॉर्म जारी किया था. अब सरकार ने डाकघर में जिन लोगों का पहले से बचत खाता है, उनके लिए एक आवेदन फॉर्म जारी किया है.
इसे एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग/सीडिंग और रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट्स इन-टू पीओएसबी अकाउंट नाम से जारी किया गया है. इसके जरिए खाताधारक अपने आधार से अपने बचत खाता को जोड़ सकते हैं. वहीं, ऑफलाइन लिंक कराने के लिए अपनी आधार डिटेल्स को संबंधित डाकघर की शाखा में जमा कर सकते हैं.
बचत खाते को आधार से लिंक कराना क्यों है जरूरी?
डाक विभाग की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, बचत खाताधारक को भी सब्सिडी का फायदा लेने के लिए अपने खाते से संबंधित ब्योरा सरकारी प्राधिकरण को देने की जरूरत होगी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, खाताधारकों को लिए अपने खाते को आधार नंबर के साथ लिंक करना जरूरी नहीं है, लेकिन पेंशन और एलपीजी सब्सिडी जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अकाउंट का आधार से लिंक्ड होना जरूरी है. इसी के मद्देनजर डाकघर में खुलवाए गए बचत खाते को भी सब्सिडी पाने के लिए आधार से लिंक करना होगा.
खाते में रखना होगा मिनिमम बैलेंस
डाक विभाग ने बचत खातों से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किए हैं. अगर ग्राहक इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है. नए नियमों के मुताबिक, डाक विभाग ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा को बढ़ाकर 50 रुपये से 500 रुपये कर दिया है. अब आपके खाते में कम से कम 500 रुपये होने ही चाहिए.
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मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्यदिवस पर डाक विभाग आप से 100 रुपये जुर्माने के रूप में वसूलेगा और ऐसा हर साल किया जाएगा. साथ ही अगर, खाते में जीरो बैलेंस होगा, तो खाता को अपने आप बंद हो जाएगा. डाकघर में खुलवाए गए बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस 500 रुपये होना जरूरी है.
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Posted By : Vishwat Sen
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