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ITR भरने के लिए 4 ही दिन का है समय, ऐसे फाइल करें ऑनलाइन अपना रिटर्न और जुर्माना से बचें

Income Tax Return 2020 Filling Last Date नयी दिल्ली : इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख में अब केवल 4 ही दिन शेष (ITR Last Date) बचे हैं. सरकार ने इस साल कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के कारण रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है. अगर आपने भी अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न फाइल कर लें. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने भी कहा है कि हड़बड़ी से बचने के लिए आखिरी तिथि से पहले ही रिटर्न फाइल कर लें.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 28, 2020 2:01 PM

Income Tax Return 2020 Filling Last Date नयी दिल्ली : इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख में अब केवल 4 ही दिन शेष (ITR Last Date) बचे हैं. सरकार ने इस साल कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के कारण रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है. अगर आपने भी अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न फाइल कर लें. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने भी कहा है कि हड़बड़ी से बचने के लिए आखिरी तिथि से पहले ही रिटर्न फाइल कर लें.

आखिरी तारीख के बाद करदाता को रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना तो भरना ही पड़ता है. साथ ही जिन चीजों पर छूट का प्रावधान है, वह भी नहीं मिल पाता है. बता दें कि 5 लाख रुपये से कम इनकम वाले करदाताओं को फाइन के रूप में 1000 रुपये देने पड़ेंगे. इसी प्रकार इनकम के अनुसार करदाताओं को लेट फीस के रूप में 10,000 रुपये तक का भुगतान करना पड़ता है.

आपको बता दें कि कोरोनावायरस महामारी के कारण इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को पहले 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 किया गया था. बाद में दूसरी बार इसे 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया. आयकर विभाग ने बताया कि आकलन वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) में 26 दिसंबर तक 4.15 करोड़ से अधिक करदाताओं ने अपने आयकर रिटर्न दाखिल कर दिये हैं.

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ऑनलाइन ऐसे भरें इनकम टैक्स रिटर्न

आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप खुद ही अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. अगर आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो पूरी तैयारी के साथ बैठें. सबसे पहले अपना PAN, Aadhaar, बैंक अकाउंट डिटेल, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS आदि अपने पास रख लें.

अब इन स्टेप्स को फॉलो करें

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.

  • आप अगर पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले यहां रजिस्टर्ड करें. इसके लिए आपको अपने कुछ डिटेल भरने होंगे. अगर आपने पहले भी रिटर्न फाइल किया है तो यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें.

  • ‘e-File’ टैब पर जाएं और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें.

  • यहां पर चुनें कि आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना है. फिर यह सेलेक्ट करें कि असेसमेंट ईयर कौन सा है. अभी जो आप रिटर्न भरने जा रहे हैं, उसके लिए असेसमेंट ईयर 2020-21 है.

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  • इसके बाद आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप और सबमिशन मोड सेलेक्ट करें.

  • अगर आप ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं तो ‘Original’ टैब पर क्लिक करें. वहीं, अगर रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो ‘Revised Return’ पर क्लिक करें.

  • इसके बाद Prepare and Submit Online को चुनें फिर Continue बटन को क्लिक करें.

  • अब नये पेज में दी गई सभी जानकारियों को भरें और सेव करते रहें, क्योंकि सेशन टाइम आउट हुआ तो भरी गई सभी जानकारियां गायब हो सकती हैं.

  • सभी प्रकार की जानकारियां भरने के बाद अंत में Verification का पेज आयेगा, जिसे आप चाहें तो उसी समय वेरिफाई कर सकते हैं. नहीं तो 120 दिन के अंदर वेरिफाई जरूर कर दें.

  • इसके बाद Previwe and submit पर क्लिक करें और ITR को सबमिट कर दें.

Posted By: Amlesh Nandan.

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