नयी दिल्ली : कल यानी कि सोमवार 7 जून से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की नयी वेबसाइट काम करने लगेगी. पिछले 6 दिनों से इनकम टैक्स की पुरानी वेबसाइट काम नहीं कर रही थी. अब एक बार फिर सोमवार से टैक्सपेयर नयी वेबसाइट पर जाकर टैक्स और रिटर्न फाइल (E-Filling) कर पायेंगे. विभाग ने 1 जून को पुरानी वेबसाइट को बंद कर दिया था और जानकारी दी थी कि 7 जून को नयी वेबसाइट लॉन्च की जायेगी.
विभाग ने कहा था कि इस बीच 1 जून से 6 जून तक टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग नहीं कर पायेंगे. ई-फाइलिंग को और भी आसान बनाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नयी वेबसाइट बनायी है. इसमें कई नये फीचर्स जोड़े गये हैं. साथ ही टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए ऑटोमेटिक फीचर्स को शामिल किया गया है. जिससे रिफंड में लगने वाला समय काफी कम हो जायेगा.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की एक विज्ञप्ति के अनुसार यह पोर्टल इनकमटैक्स.जीओवी.इन (www.incometax.gov.in) सात जून को लॉन्च कर दिया जायेगा. इस नये पोर्टल के आ जाने से टैक्सपेयर्स विवरण प्रस्तुत करने में काफी आसानी हो जायेगी. एक बयान के मुताबिक सीबीडीटी 18 जून को एक नयी कर भुगतन प्रणाली भी शुरू करने जा रहा है.
आयकर विभाग ने एक ट्विट में कहा कि पोर्टल पेश किए जाने के बाद में मोबाइल ऐप भी जारी किया जाएगा ताकि करदाता उसकी विभिन्न सुविधाओं से परिचित हो सकें. नए ई-फाइलिंग पोर्टल का उद्देश्य करदाताओं को सुविधा और आधुनिक, निर्बाध अनुभव प्रदान करना है. हम 7 जून से नयी ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाने के लिए काफी उत्साहित हैं. नया पोर्टल अधिक यूजर फ्रेंडली है, जिसमें कई नये फीचर जोड़े गए हैं.
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करदाताओं को त्वरित रिफंड जारी करने के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) के तत्काल प्रसंस्करण के साथ एकीकृत होगा नया पोर्टल. जो करदाताओं के अनुकूल होगा.
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करदाता द्वारा फोलोअप एक्शन के लिए सभी इंटरैक्शन और अपलोड या लंबित कार्रवाइयां सिंगल विंडो पर प्रदर्शित की जायेंगी.
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आईटीआर 1, 4 (ऑनलाइन और ऑफलाइन) और आईटीआर 2 (ऑफलाइन) के लिए करदाताओं की मदद करने के लिए इंटरैक्टिव प्रश्नों के साथ मुफ्त आईटीआर सॉफ्टवेयर उपलब्ध होगा.
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करदाता वेतन, गृह संपत्ति, व्यवसाय/पेशे सहित आय के कुछ विवरण प्रदान करने के लिए अपनी प्रोफाइल को सक्रिय रूप से अपडेट करने में सक्षम होंगे, जिसका उपयोग उनके आईटीआर भरने से पहले किया जायेगा.
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टीडीएस और एसएफटी विवरण अपलोड होने के बाद वेतन आय, ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभ के साथ पूर्व-भरण की विस्तृत सक्षमता उपलब्ध होगी.
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करदाताओं के प्रश्नों के शीघ्र उत्तर के लिए करदाता सहायता के लिए नया कॉल सेंटर होगा. जहां सवालों के जवाब मिलेंगे.
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इनकम टैक्स फॉर्म भरने, टैक्स प्रोफेशनल्स को जोड़ने, फेसलेस स्क्रूटनी या अपील में नोटिस के जवाब सबमिट करने की सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
Posted By: Amlesh Nandan.
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