Changing from 1st september : अगस्त का महीना अब जल्द ही समाप्त होने वाला है और सितंबर सिर पर सवार है. सितंबर का महीना शुरू होते ही यानी एक सितंबर से ही देश में हवाई यात्रा और बैंकिंग नियमों समेत चार अन्य नियमों में भी बदलाव होने वाला है. नियमों में होने वाले इन बदलावों से आपकी जेब पर भी गहरा असर दिखेगा. ऐसे में, आपको इस बात को लेकर पहले से ही सचेत हो जाना होगा, ताकि जेब पर पड़ने वाले बोझ से आप पहले से ही परिचित रहें. आइए, जानते हैं कि किन-किन नियमों में कितना बदलाव होने वाला है…?
हवाई यात्रा हो जाएगी महंगी
आगामी एक सितंबर से हवाई यात्राएं महंगी होने के आसार हैं. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक सितंबर से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क (एएसएफ) वसूलने का फैसला किया है. एएसएफ शुल्क के तौर पर घरेलू यात्रियों से अब 150 के बजाए 160 रुपए वसूला जाएगा. इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से 4.85 डॉलर के बदले 5.20 डॉलर वसूला जाएगा.
ईएमआई मोराटोरियम की छूट होगी समाप्त
कोरोना महामारी को देखते हुए लोन ग्राहकों की ईएमआई पर इस साल मार्च में जो रोक लगी थी, उसकी मियाद 31 अगस्त को खत्म हो रही है. आरबीआई ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह इस सुविधा को आगे नहीं बढ़ाएगा. ऐसा होने पर 31 अगस्त के बाद कर्जदारों को लोन मोराटोरियम सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा और सितंबर से लोन की किस्त का भुगतान करना होगा.
रसोई गैस के सिलेंडर के दाम में हो सकते हैं बदलाव
एक सितंबर को रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है. जैसा कि हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है. ऐसे में माना जा रहा है कि एक सितंबर को पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव कर सकती है. संभावना यह है कि सितंबर में एलपीजी सिलेंडर के दाम घटेंगे.
जीएसटी भुगतान में देरी पर देना होगा ब्याज
सरकार ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के भुगतान में देरी की स्थिति में एक सितंबर से कुल टैक्स देनदारी पर ब्याज लगाया जाएगा. इस साल की शुरुआत में उद्योग ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जतायी थी. ब्याज कुल देनदारी पर लगाया गया था.
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Posted By : Vishwat Sen
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