केंद्र सरकार एक जुलाई से आपके पैसों से जुड़ी कई नियमों को बदलने जा रही है. इसमें वित्त वर्ष 2019 के लिए इनकम टैक्स रिफंड जमा करने से लेकर छोटी बचत योजना, सालाना बचत और पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन भी शामिल है. इसके अलावा बैंकिंग से जुड़े कई ऐसे नियमों में बदलाव किया जा रहा है जिसमें एटीएम से पैसे निकासी, बैंक में न्यूनतम बैलेंस और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तक के नियम शामिल हैं. इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है.
एटीएम से पैसे निकासी
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के तुरंत बाद राहत देते हुए एटीएम से कैश निकासी पर लगने वाले चार्ज नहीं लेने की बात कही थी. कहा गया था कि एटीएम कार्ड होल्डर्स तीन महीनों के लिए किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं. इसके लिए उन्हें कोई चार्ज नहीं देना होगा. वित्त मंत्रालय ने इसकी डेडलाइन 30 जून 2020 रखी थी. अब 1 जुलाई से यह छूट खत्म हो जाएगी. अब तय लिमिट से अधिक बार पैसे निकालने पर आपको अधिक चार्ज देना होगा.
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कंपनी शुरू करना हुआ आसान
एक जुलाई से कंपनी शुरू करना आसान हो जायेगा. घर बैठे ही आधार कार्ड के जरिये अपनी कंपनी का निंबधन करा सकेेंगे. एक जुलाई के बाद से लिए जारी नये दिशानिर्देश के मुताबिक सेल्फ डिक्लरेशन के आधार पर कंपनी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा. जबकि फिलहाल नयी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कई तरह के दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं. बता दे कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक जून 2020 को निवेश एवं कारोबार के आधार पर एमएसएमई के वर्गीकरण के नये मानदंडों की अधिसूचना एक जुलाई 2020 से प्रभावी हो जायेगी.
खत्म होगी सबका विश्वास योजना की डेडलाइन
आज से सबकी विश्वास योजना खत्म हो जायेगी. बता दे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सर्विस टैक्स से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए यह योजना लायी गयी थी. पर एक जुलाई के बाद इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
इपीएफओ से पैसे एडवांस क्लेम करने की छूट खत्म
लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स को अपने पीएफ खाता से से एडवांस रकम लेने की छूट दी थी. इसके तहत अकाउंट से एक तय रकम को निकाला जा सकता था. पर 30 जून को इसकी डेडलाइन खत्म हो रही है.
Posted By: Pawan Singh
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