TRAI Issues Order दूरसंचार नियामक ट्राई (TRAI) ने बृहस्पतिवार को मासिक रिचार्ज (Mobile Recharge Tariff Plans) वाली टैरिफ प्लान के संबंध में अपने जनवरी के निर्देश पर एक स्पष्टीकरण जारी किया और इसे लागू करने के लिए दूरसंचार परिचालकों को 60 दिनों का अतिरिक्त समय दिया. इस योजना के तहत ट्राई ने दूरसंचार परिचालकों से कम से कम एक ऐसी टैरिफ योजना लाने के लिए कहा था, जिसे हर महीने की एक ही तारीख को नवीनीकरण किया जा सकता हो. यानी टैरिफ योजना की अवधि एक माह हो.
उद्योग के अनुरोध के बाद भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India) ने स्पष्ट किया कि यदि इस तरह के नवीनीकरण के लिए एक ही तारीख किसी महीने में नहीं होने पर, नवीनीकरण की तारीख उस महीने की आखिरी तारीख होगी. उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि नवीनीकरण की तारीख 31 जनवरी है, तो अगली तारीख 28 फरवरी या 29 फरवरी होगी (यह लीप वर्ष है या नहीं, इसके आधार पर) होगी और बाद की तिथियां 31 मार्च तथा 30 अप्रैल आदि होंगी. ट्राई के सलाहकार (वित्त और आर्थिक विश्लेषण) कौशल किशोर ने पीटीआई-भाषा से कहा कि स्पष्टीकरण के मद्देनजर परिचालकों को निर्देश का पालन करने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा.
दरअसल, ट्राई को इसे लेकर लगातार ग्राहकों की शिकायतें मिल रहीं थीं. ग्राहकों के मुताबिक कंपनियां प्लान/टैरिफ की वैधता घटा रही हैं और इसको एक महीने की बजाय 28 दिन कर दिया है. इस पर बीते दिनों ट्राई ने कहा था कि उसे कंज्यूमर्स से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा 28 दिनों की वैधता या उसके मल्टीपल में के टैरिफ प्रस्तावों के बारे में चिंता व्यक्त करने वाले शिकायत मिले थे. न कि 30 दिनों या एक महीने के लिए वैधता वाले टैरिफ प्रस्तावों के बारे में. टेलीकॉम रेगुलेटरी ने कहा कि संशोधन के अधिनियमन के साथ, टेलीकॉम उपभोक्ताओं के पास उपयुक्त वैधता और अवधि की सर्विस ऑफर चुनने के लिए ज्यादा विकल्प होंगे.
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