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OTT प्लैटफॉर्म्स को कानूनी दायरे में लाने के लिए TRAI जारी करेगी एडवाइजरी

दूरसंचार विभाग ने कॉल करने और संदेश सेवाएं देने वाली 'ओवर द टॉप (ओटीटी)' ऐप के लिए कानूनी रूपरेखा तय करने के बारे में ट्राई से अनुशंसा देने का अनुरोध किया था. ट्राई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ट्राई के अधिकारी 25 नवंबर को ओटीटी पर एक प्रस्तुतीकरण देंगे.

TRAI Advisory For OTT: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) इंटरनेट के जरिये कॉल करने, संदेश भेजने और मनोरंजन ऐप के नियमन पर चर्चा के लिए दिसंबर में एक सार्वजनिक परामर्श पत्र जारी करेगा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.

दूरसंचार विभाग ने कॉल करने और संदेश सेवाएं देने वाली ‘ओवर द टॉप (ओटीटी)’ ऐप के लिए कानूनी रूपरेखा तय करने के बारे में ट्राई से अनुशंसा देने का अनुरोध किया था. ट्राई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ट्राई के अधिकारी 25 नवंबर को ओटीटी पर एक प्रस्तुतीकरण देंगे. इसके बाद वे मुद्दे तय किये जाएंगे, जिन पर चर्चा होनी है और फिर अगले महीने एक परामर्श पत्र जारी किया जाएगा.

सरकार ने नये दूरसंचार विधेयक में कॉल और संदेश सेवा देने वाली ओटीटी ऐप को दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनी की श्रेणी में रखने प्रस्ताव किया है. विधेयक के मुताबिक, ओटीटी सेवाप्रदाताओं को भी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा.

Also Read: TRAI की शक्तियों में कटौती की तैयारी में सरकार, जानें क्या है इंडस्ट्री की राय

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