Himachal Pradesh में चार महीने के लिए बंद होगी ट्राउट मछली पकड़ने की सुविधा, जानें वजह

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में मत्स्यिकी विभाग ने राज्य की लगभग 600 किलोमीटर लंबी प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में ट्राउट मछली पकड़ने पर चार महीने का प्रतिबंध लगाया है.

By Abhishek Pandey | November 2, 2024 10:03 PM
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Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में मत्स्यिकी विभाग ने राज्य की लगभग 600 किलोमीटर लंबी प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में ट्राउट मछली पकड़ने पर चार महीने का प्रतिबंध लगाया है. मत्स्यिकी विभाग के निदेशक, विवेक चंदेल, ने बताया कि ट्राउट मछली के प्रजनन को बढ़ावा देने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से यह प्रतिबंध 1 नवंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा.

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प्रभावित क्षेत्रों में शिमला जिले की पब्बर नदी, कुल्लू जिले की ब्यास, सरवरी, पार्वती, गड़सा और सैंज नदियां, मंडी और कांगड़ा जिलों की उहल नदी, और चंबा जिले का भांडल नाला शामिल हैं.

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चंदेल ने कहा कि जलाशयों में प्राकृतिक बीज संग्रह की अनुमति के साथ-साथ ट्राउट मछली के प्राकृतिक प्रजनन के मौसम के दौरान संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए यह प्रतिबंध आवश्यक है. यह कदम हिमाचल प्रदेश के मत्स्य संसाधनों की दीर्घकालिक सुरक्षा और राज्य में ट्राउट मछली उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करेगा.

इस दौरान ट्राउट जल की सुरक्षा के लिए विशेष निगरानी बल तैनात किया गया है, और इन ठंडे क्षेत्रों में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं. पिछले वर्ष, विभाग के आठ ट्राउट फार्मों ने 15.57 लाख ट्राउट बीज का उत्पादन किया था.

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