बैंकों में पांच लाख रुपये तक की जमा राशि पर अब समय पर मिलेगा बीमा का लाभ

union budget 2021,budget 2021 news highlights, insurance सरकार ने डीआईसीजीसी कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है. इससे ‘संकट में बैंकों के जमाकर्ताओं की पांच लाख रुपये तक की पूंजी पर बीमा का संरक्षण होगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 2, 2021 5:18 PM

union budget 2021 : सरकार ने डीआईसीजीसी कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है. इससे ‘संकट में बैंकों के जमाकर्ताओं की पांच लाख रुपये तक की पूंजी पर बीमा का संरक्षण होगा.

सरकार ने जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) कानून में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए जमा राशियों पर बीमा संरक्षण को पांच गुना कर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की है.

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वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, मैं डीआईसीजीसी कानून-1961 में संशोधन इसी सत्र में पेश करूंगी. इससे इन प्रावधानों को तर्कसंगत किया जा सकेगा.

उन्होंने कहा कि इस कदम उन बैंकों के जमाकर्माओं को राहत मिलेगी, जो हाल के समय में संकट में है. डीआईसीजीसी भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है. यह बैंक जमा पर बीमा कवर उपलब्ध कराती है. हाल के समय में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक, यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक संकट में फंसे है.

ग्राहकों को क्या होगा लाभ

सरकार के इस प्रावधान से ग्राहकों को बड़ा लाभ उस समय होगा जब बैंकों में संकट आ जाए. यानी अगर बैंक डूबते हैं, तो उस स्थिति में ग्राहकों को बीमा का लाभ मिल सकेगा. इसके अलावा जब आरबीआई किसी बैंक के कामकाज पर रोक लगाता है, तो उस स्थिति में भी ग्राहकों परेशानी नहीं होगी.

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Posted By – Arbind kumar mishra

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