Union Budget 2022 Updates: मोदी सरकार के आम बजट में नौकरीपेशा वर्ग को कुछ नहीं मिला

Union Budget 2022 Updates|आम बजट से देश का नौकरीपेशा वर्ग निराश हुआ है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया. सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस में छूट की सीमा बढ़ायी, लेकिन आम लोगों को कोई राहत नहीं दी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 1, 2022 12:37 PM

मुख्य बातें

Union Budget 2022 Updates|आम बजट से देश का नौकरीपेशा वर्ग निराश हुआ है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया. सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस में छूट की सीमा बढ़ायी, लेकिन आम लोगों को कोई राहत नहीं दी.

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लाइव अपडेट

इनकम टैक्स पर कोई बड़ी घोषणा नहीं, टैक्स स्लैब में बदलाव भी नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरीपेशा लोगों को फिर निराश किया. इनकम टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

इमिटेशन ज्वेलरी पर 400 रुपये प्रति किलो कस्टम ड्यूटी

इमिटेशन ज्वेलरी पर 400 रुपये प्रति किलो कस्टम ड्यूटी देना होगा.

जेम्स एंड ज्वेलरी पर टैक्स घटाकर 5 फीसदी किया गया

जेम्स एंड ज्वेलरी पर टैक्स घटाकर 5 फीसदी किया गया.

जनवरी में रिकॉर्ड 140980 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन

जनवरी में रिकॉर्ड 140980 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ.

हेल्थ और एजुकेशन सेस बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं

हेल्थ और एजुकेशन सेस को बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं माना जायेगा

लांग टर्म कैपिटल गेन पर 15 फीसदी टैक्स

लांग टर्म कैपिटल गेन पर 15 फीसदी देना होगा टैक्स

वर्चुअल एसेट के गिफ्ट पर देना होगा टैक्स

वर्चुएल एसेट के गिफ्ट पर अब टैक्स देना होगा.

राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 14 फीसदी की रियायत

नेशनल पेंशन स्कीम पर अभी राज्य सरकारों के सिर्फ 10 फीसदी की रियायत मिलती है. अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 14 फीसदी की रियायत मिलेगी.

टैक्स सिस्टम को आसान बनाया

सहकारिता विभाग का अल्टरनेट मिनिमम टैक्स 18.5 फीसदी का भुगतान करना पड़ता है, जबकि कंपनियां 15 फीसदी का भुगतान करती हैं. अब सहकारिता विभाग को भी 15 फीसदी ही टैक्स का भुगतान करना होगा. सरचार्ज को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी किया गया.

अपडेटेड रिटर्न सिस्टम पेश किया गया

निर्मला सीतारमण ने अपडेटेड रिटर्न सिस्टम पेश किया है, जिसमें लोग अपने रिटर्न को अपडेट कर सकेंगे. यह सुधार दो साल के भीतर कर पायेंगे.

कॉरपोरेट टैक्स की दरें कम करे सरकार

कॉरपोरेट टैक्स में भी कटौती की मांग हो रही है. साथ ही टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) के नियमों को भी आसान बनाना चाहिए.

टैक्स के नियमों पर स्पष्टीकरण

केपीएमजी (KPMG) जैसी दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग कंपनी को उम्मीद है कि बजट 2022 में कंपनियों की तरफ से कर्मचारियों और उनके परिवार को मिलने वाले लाभ पर टैक्स के नियमों में सरकार कुछ स्पष्टीकरण दे सकती है. कोरोना काल में इलाज पर बहुत पैसे खर्च हुए. इसलिए कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के इलाज पर खर्च की छूट मिलनी चाहिए. साथ ही इंडियन कंपनियों की विदेश में लिस्टिंग की प्रकिया को आसान बनाने और ऐसी लिस्टिंग पर टैक्स में छूट सरकार को देनी चाहिए.

मेडिकल खर्च पर डिडक्शन

कोरोना संक्रमण के दौर में चिकित्सा पर लोगों का खर्च बहुत बढ़ गया है. इसलिए मेडिकल खर्च पर डिडक्शन मिलनेकी उम्मीद जतायी जा रही है. अगर ऐसा हुआ, तो करोड़ों लोगों को इसका फायदा मिलेगा.

होम लोन के ब्याज और प्रिंसिपल री-पेमेंट पर ज्यादा डिडक्शन

बढ़ती महंगाई के बीच जमीन की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं. इसलिए लोग अपना घर नहीं ले पा रहे हैं. होम लोन पर ब्याज के रूप में बड़ी रकम ग्राहकों को चुकानी पड़ती है. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत होम लोन पर ब्याज में छूट कई साल से 2 लाख रुपये फिक्स है. प्रिंसिपल री-पेमेंट पर 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है, जो बहुत ज्यादा नहीं है. बता दें कि 80सी के मद में ही पीपीएफ, ईएलएसएस, इंश्योरेंस और ट्यूशन फीस जैसी कई चीजें शामिल हैं.

न्यू टैक्स रीजीम को आकर्षक बना सकती हैं निर्मला सीतारमण

नरेंद्र मोदी की सरकार नयी टैक्स रिजीम लायी थी. इसमें आयकर देने वालों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखायी. इसलिए वित्त मंत्री इसे और आकर्षक बनाने की कोई घोषणा कर सकती हैं.

स्टैंडर्ड डिडक्शन में कितनी होगी वृद्धि

अभी नौकरी करने वाले लोगों को सालाना 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. इसे बढ़ाकर 75,000 रुपये करने की जरूरत है. इससे महंगाई की मार से बेहाल मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

2.5 लाख रुपये की आय पर अभी नहीं लगता टैक्स

अभी लोगों को 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता. मांग की जा रही है 5 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री किया जाये. अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से अधिक हो जाती है, तो आपको 12,500 रुपये बेसिक टैक्स देना पड़ता है.

सेक्शन 80C पर मिलने वाली छूट में कितनी वृद्धि

आयकर देने वालों को उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण बजट 2022 में सेक्शन 80सी के तहत मिलने वाली छूट में वृद्धि कर सकती हैं. अभी 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का डिडक्शन मिलता है, जिसे बढ़ाकर 3 लाख रुपये किये जाने की उम्मीद है.

Union Budget 2022 Live Updates: पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के 9वें और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज (1 फरवरी 2022) को अपना चौथा आम बजट (Budget 2022) पेश करने जा रही हैं. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में इसी महीने होने वाले विधानसभा चुनावों (Assembly Elections 2022) के मद्देनजर लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है. उम्मीद की जा रही है इनकम टैक्स देने वालों को भी इस बार राहत (Relief to Income Tax Payers) मिलेगी. बताया जा रहा है कि सरकार 5 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री (Tax Free Income) कर सकती है.

Posted By: Mithilesh Jha

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