CoronavirusLockdown : वित्त मंत्री सीतारमण ने दी बड़ी राहत, एक-एक प्‍वाइंट में देखें क्‍या-क्‍या घोषणाएं कीं

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न की तारीख बढ़ाई गयी है. इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) की तारीख बढ़ाकर 30 जून किया गया. रिटर्न में देरी होने पर चार्ज 12 से घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है.

By ArbindKumar Mishra | March 24, 2020 4:43 PM

नयी दिल्‍ली : कोरोना वायरस के खौफ के बीच केंद्र सरकार की ओर से लोगों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गयी है. कोरोना महामारी के कारण पूरे देशभर में जो संकट की स्थिति बनी है उसे देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत की घोषणा करते हुए बताया कि अब लोगों को इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसके लिए तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है.

वित्त मंत्री ने जो आज घोषणाएं की हैं, पढ़ें 10 बड़ी बातें

1. वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा, लोगों को दिक्‍कत न हो इसको लेकर सरकार की ओर से राहत दी जा रही है. GST, इनकम टैक्‍स को लेकर बड़ी घोषणा की जा रही है.

2. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न की तारीख बढ़ाई गयी है. इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) की तारीख बढ़ाकर 30 जून किया गया. रिटर्न में देरी होने पर चार्ज 12 से घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है.

3. TDS पर ब्‍याज 18 से घटाकर 9 प्रतिशत.

4. आधार-पैन लिंक की तारीख बढ़ाई गयी. पहले 31 मार्च थी अब बढ़ाकर 30 जून कर दी गयी है.

5. विवाद से विश्वास योजना की तारीख भी बढ़ा दी गयी है. इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. पहले 31 मार्च के बाद 10 प्रतिशत का जुर्माना था.

6. GST रिटर्न की तारीख 30 जून 2020 की गयी. मार्च-अप्रैल और मई GST रिटर्न अब 30 जून तक कर सकते हैं. GST फाइलिंग में देरी होने पर कोई फाइन नहीं लगेगा. 5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाली कंपनीज के देरी से GST रिटर्न फाइल करने पर कोई ब्‍याज, पेनल्‍टी और लेट फीस नहीं.

7. सबका विश्वास योजना सफल रहा है. इसकी तारीख भी 30 जून तक बढ़ाई गयी है. अब 30 जून तक भुगतान कर सकते हैं.

8. वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान 1100 अंक बढ़ा शेयर बाजार.

9. सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस से जुड़े कार्यों में अब CSR का फंड दिया जा सकता है. यानी यह फंड अब कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया जाएगा.

10. 2020 में अभी जिन कंपनियों ने डायरेक्टर्स की एक भी मीटिंग नहीं की है, उनको नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा.

11. स्टॉक मार्केट में हो रहीं गतिविधियों और अस्थिरता पर नज़र बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक और वित्त मंत्रालय एक साथ मिलकर काम कर रहा है. हम बारीकी से हालात पर नज़र रख रहे हैं.

12. अगली दो तिमाहियों तक अनिवार्य बोर्ड मीटिंग करने के लिए 60 दिनों की छूट दी गई.

13. अगले तीन महीने तक किसी भी बैंक के एटीएम से मुफ्त में निकासी की जा सकेगी.

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