नयी दिल्ली : पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के पुराने खातों के लिए ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शुरू की है. अपने खाते को अपडेट करने के लिए आपको खाते का भौतिक सत्यापन कराना जरूरी कर दिया गया है.
एनपीएस खाते के रजिस्ट्रेशन के समय आपने अगर अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी नहीं दिया है, तो अपने खाते को अपडेट करने के लिए आपको मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी देना होगा. ऐसा नहीं करने पर सेंट्रल रिकॉर्ड किपिंग एजेंसी (सीआरए) के पास आपके प्रपत्र अपडेट नहीं हो पायेंगे.
पीएफआरडीए के जारी सर्कुलर के मुताबिक, नये खातों को ओटीपी आधारित कर दिया गया है. साथ ही पुराने खातों को अपडेट करने के लिए भी ओटीपी आधारित सत्यापन जरूरी कर दिया गया है. मालूम हो कि एनपीएस में निवेश पर आयकर की धारा 80सीसीडी के तहत छूट भी मिलती है.
एनपीएस का नया खाता खोलने के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होता है. पीएफआरडीए ने ई-एनपीएस खोलने के लिए अंशधारकों को ऑफलाइन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी ‘आधार’ के साथ खाता खोलने की अनुमति दे दी है. इसलिए केवल आधार के जरिये खाता खोला जा सकता है.
पीएफआरडीए के मुताबिक, सेंट्रल रिकॉर्ड किपिंग एजेंसी यह देखती है कि एनपीएस खातों में मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी समान तो नहीं हैं. मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी समान पाये जाने पर इसे रद्द भी किया जा सकता है.
खाता धारक पहले ईएनपीएस की वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद नेशनल पेंशन सिस्टम पर क्लिक करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन बटन को दबाएं. इसके बाद मोबाइल नंबर, आधार नंबर डालने के बाद आधार की एक्सएमएल फाइल अपलोड करें. उसके बाद पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी का कोड अंकित कर अग्रसारित करें. इसके बाद आपके मोबाइल पर स्वीकृति (एक्नॉलेजमेंट) नंबर आयेगा.
इसके बाद ई-साइन बटन पर क्लिक कर दूसरी जानकारी दें. इसमें स्वीकृति नंबर, स्वीकृति तारीख, पहला नाम, जन्मतिथि, ई-मेल आईडी डाल कर कैप्चा भरने के बाद सबमिट कर दें. अब आपके मोबाइल और ई-मेल आईडी पर दो अलग-अलग ओटीपी आयेंगे. दोनों ओटीपी को भरने के बाद आपका प्रोसेस पूरा हो जायेगा.
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