25.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Property : पुरानी प्रॉपर्टी बेचने पर नहीं मिलेगा महंगाई लाभ, बढ़ेगा tax

Property : सरकार ने बजट में पुरानी संपत्तियों पर इंडेक्सेशन खत्म कर दिया है और एलटीसीजी टैक्स घटा दिया है. लोगों को चिंता है कि अब पुरानी अचल संपत्ति बेचने पर उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जबकि सरकार का तर्क है कि इस बदलाव से टैक्स में बचत होगी.

Property : 2024-25 के आम budget में सरकार ने अचल संपत्तियों पर इंडेक्सेशन के लाभों को हटाने का फैसला किया है. नतीजतन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) के लिए कर की दर 20% से कम कर 12.5% कर दी गई है. इसका मतलब यह है कि आवासीय संपत्ति बेचने वाले व्यक्ति अब अपने LTCG करों की गणना करते समय मुद्रास्फीति को ध्यान में नहीं रख सकते हैं.

अब नही मिलेगा लाभ

23 जुलाई, 2024 से पुरानी अचल संपत्ति बेचने वाले व्यक्तियों को अब मुद्रास्फीति समायोजन का लाभ नहीं मिलेगा और उन्हें उच्च कर भुगतान करना होगा. सरकार ने 2001 से पहले संपत्ति अर्जित करने वाले या विरासत में प्राप्त करने वाले करदाताओं के लिए इंडेक्सेशन लाभ को बनाए रखने का निर्णय लिया है. कर दर में ये परिवर्तन अब लागू हो गए हैं.

Also Read : Start-ups : स्टार्टअप्स के मामले मे भारत आगे, देश मे हैं 1.40 लाख से अधिक कंपनियां हैं रजिस्टर्ड

आयकर विभाग ने किया सोशल मीडिया पर पोस्ट

आयकर विभाग ने कहा कि LTCG दर कम करने से बहुत से लोगों का पैसा बचेगा. उन्होंने सोशल मीडिया पर यह भी बताया कि रियल एस्टेट निवेश आम तौर पर सालाना 12-16% का रिटर्न देता है, जो मुद्रास्फीति से भी ज़्यादा है. विभाग ने कहा कि इंडेक्सेशन आम तौर पर चार से पांच प्रतिशत के बीच होता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप संपत्ति को कितने समय तक रखते हैं. इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने सुझाव दिया कि इंडेक्सेशन के बिना नई कर दर ज़्यादातर लोगों के लिए एक अच्छा सौदा होगी.

यह होता है CII

यह नियम मूल रूप से मुद्रास्फीति के आधार पर रियल एस्टेट की कीमतों में बदलाव करता है. मूल रूप से, लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (CII) हर साल बदलती है. जब आप रियल एस्टेट खरीदते हैं, तो आपको उस वर्ष के आधार पर एक CII नंबर मिलता है जिस वर्ष आपने खरीदारी की थी. LTCG कर की गणना इस CII नंबर का उपयोग करके मुद्रास्फीति और लागत के लिए समायोजन करके की जाती है, जो हर साल बढ़ता है.

Also Read : Vedanta : वेदांता ने 2024-25 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड को दी मंजूरी

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें