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मंगेतर या पत्नी को अमेरिका लेकर जाना हुआ महंगा, वीजा फी में हुई भारी बढ़ोतरी

होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) द्वारा इस्तेमाल फॉर्म एवं फी में बदलाव किया गया है. साथ ही फी एडजस्टमेंट के आधार पर शुद्ध लागत, लाभ और हस्तांतरण भुगतान होगा.

यदि आप अपनी पत्नी या मंगेतर को अमेरिका ले जाने का प्लान बना रहे हैं तो आगे की खबर आपके काम की है. दरअसल, अमेरिका ने भारतीयों के बीच सबसे लोकप्रिय एच-1बी, एल-1 और ईबी-5 जैसे गैर-आप्रवासी वीजा की विभिन्न श्रेणियों के लिए शुल्क में भारी वृद्धि का ऐलान किया है जिससे लोगों को झटका लगा है. आपको बता दें कि साल 2016 के बाद पहली बार शुल्क बढ़ोतरी की जा रही है, जो एक अप्रैल से लागू की जाएगी.

क्या है नियम जानें यहां

यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की ओर से जो घोषणा की गई है उसके अनुसार वीजा के फी में भारी वृद्धि की गई है. आपको बता दें कि एच-1बी वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी श्रमिकों को विशेष व्यवसायों में नियुक्त करने की अनुमति प्रदान करता है. इसके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है. टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस नीति पर निर्भर रहतीं हैं.

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उल्लेखनीय है कि अमेरिकी सरकार ने 1990 में ईबी-5 कार्यक्रम की शुरुआत की थी. यह विदेशी निवेशकों को अमेरिकी व्यवसाय में न्यूनतम 5,00,000 अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का अधिकार प्रदान करता है, साथ ही अपने परिवार के लिए अमेरिकी वीजा प्राप्त करने में मदद करता है. ईबी-5 कार्यक्रम 10 अमेरिकी कामगारों को नौकरियां देने में मदद करता है.

एक अप्रैल से कितनी होगी वृद्धि

एक अप्रैल से लागू होने जा रहे नये चार्ज की बात करें तो, फॉर्म आई-129 के तहत एच-1बी आवेदन वीजा फी 460 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 780 अमेरिकी डॉलर कर दिया जाएगा. एच-1बी रजिस्ट्रेशन फी 10 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 215 अमेरिकी डॉलर हो जाएगा. इस बाबत एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके अनुसार, एल-1 वीजा फी 460 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 1,385 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है और निवेशक वीजा के रूप में लोकप्रिय ईबी-5 वीजा फी 3,675 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 11,160 अमेरिकी डॉलर हो गया है.

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एल-1 वीजा क्या है

गौर हो कि एल-1 वीजा अमेरिका में एक गैर-आप्रवासी श्रेणी का वीजा है. यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने विदेशी कार्यालयों से कुछ कर्मचारियों को अस्थायी रूप से अमेरिका में काम करने के लिए स्थानांतरित करने की अनुमति प्रदान करता है.

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