RBI New Guideline Form 1 January 2022 ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम से डेबिट-क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट का तरीका बदल जाएगा. आरबीआई का यह नया नियम 1 जनवरी 2022 से लागू हो जायेगा.
दरअसल, ऑनलाइन खरीददारी करने वाले अधिकांश लोग अक्सर ई-कॉमर्स वेवसाइट पर अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेव करके रख देते है. लेकिन, आरबीआई के एक नए नियम से अब यह व्यवस्था पूरी तरह बदलने जा रही है. हालांकि, इसके बदले में आपको कुछ नए विकल्प भी मिलेंगे.
बता दें कि ऑनलाईन पेमेंट के बाद यूजर्स बार-बार कार्ड डिटेल्स डालने के झंझट से मुक्ति पाने के लिए डिटेल्स को सेव करने के विकल्प का चुनाव करते है. हालांकि, बीते कुछ सालों में कई वेबसाइट के डेटा लीक होने की खबरें सामने आई हैं. इसमें ई-कॉमर्स और अन्य मर्चेंट साइट्स पर लोगों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड की पहले से सेव डिटेल के लीक होने की भी जानकारी सामने आई है.
ऐसे ही फ्रॉड से यूजर्स को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया नियम बनाया है. जिससे ई-कामर्स साइट्स पर सेव कार्ड्स की डिटेल 1 जनवरी 2022 से अपने आप डिलीट हो जाएगी. ऐसे में खरीदारी करने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के वक्त आपको हर बार इनकी पूरी डिटेल डालनी होगी. इसके अलावा आपको कार्ड के टोकनाइजेशन का ऑप्शन भी मिलेगा.
बता दें कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड का टोकनाइजेशन असली कार्ड डिटेल्स को एक कोड से बदल देगा. जिसे टोकन कहा जाएगा. ये कोड आपकी कार्ड डिटेल, टोकन की रिक्वेस्ट करने वाले और जिस डिवाइस से रिक्वेस्ट की गई है उसकी डिटेल्स का एक अनोखा मिश्रण होगा. हाल में गूगल पे (GPay) ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर इसकी शुरुआत की है. इस प्रोसेस में किसी ऑनलाइन वेवसाइट पर अब आपको कार्ड की डिटेल सेव करने के बजाय सिर्फ ये अनोखा टोकन सेव करना होगा.
ये टोकन किसी एक वेबसाइट और किसी एक पेमेंट डिवाइस के लिए ही मान्य होगा. इस तरह आपके कार्ड की डिटेल सिर्फ कार्ड नेटवर्क और उसे जारी करने वाले के पास ही सेव होगी, इसके अलावा कहीं सेव नहीं होगी और आपके कार्ड का डेटा लीक होने का खतरा कम हो जाएगा.
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