Vehicle Registration : बदल गया है राज्य तो अब रजिस्ट्रेशन की नहीं होगी किचकिच

सड़क परिवहन मंत्रालय ने नयी पंजीकरण श्रृंखला शुरू कर दी है. नए पंजीकरण चिह्न भारत श्रृंखला (बीएच-सीरीज) को अधिसूचित किया है.अगर गाड़ी का मालिक कोई एक ही व्यक्ति है और उसने सिर्फ राज्य बदला है तो दूसरे राज्य/संघ शासित प्रदेश में स्थानांतरित होने पर नए सिरे से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 28, 2021 2:14 PM

अगर आप किसी दूसरे राज्य से गाड़ी लेकर अपने शहर में आ रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा परेशानी होती रजिस्ट्रेशन कराने की. गाड़ी के मालिक नाम हस्तांतरण करने की लेकिन अब यह सुविधा आसान होने वाली है.

सड़क परिवहन मंत्रालय ने नयी पंजीकरण श्रृंखला शुरू कर दी है. मंत्रालय ने इस व्यवस्था के तहत नए पंजीकरण चिह्न भारत श्रृंखला (बीएच-सीरीज) को अधिसूचित किया है.अगर गाड़ी का मालिक कोई एक ही व्यक्ति है और उसने सिर्फ राज्य बदला है तो दूसरे राज्य/संघ शासित प्रदेश में स्थानांतरित होने पर नए सिरे से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी.

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इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि ‘‘भारत श्रंखला के तहत रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार/राज्य सरकार, केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों या संगठनों के उन कर्मचारियों को यह सुविधा स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी.

जिनके कार्यालय चार या अधिक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हैं.” इस योजना के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के बीच व्यक्तिगत वाहनों की आवाजाही सुगमता से हो सकेगी. बयान में कहा गया, ‘‘वाहनों के पंजीकरण के लिए आईटी आधारित समाधान इस दिशा में एक प्रयास है.

एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण पर वाहनों का पुन: पंजीकरण कराने की जरूरत होती थी, जो काफी परेशानी वाला काम होता था. बीएच-श्रृंखला के गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण के समय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा 10 लाख रुपये तक के वाहन पर आठ प्रतिशत का मोटर वाहन कर लिया जाएगा .

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10 से 20 लाख रुपये के वाहन पर यह कर 10 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से अधिक के वाहन पर 12 प्रतिशत होगा. डीजल वाहनों पर दो प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों पर दो प्रतिशत कम शुल्क लगेगा.

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