Loading election data...

विजय माल्या को ब्रिटेन में भी लगा झटका, बकाया वसूली के लिए लंदन का लग्जरी अपार्टमेंट बेचेगा स्विस बैंक

स्विस बैंक यूबीएस के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था. माल्या ने इस आदेश के अनुपालन पर रोक लगाने की मांग की थी1

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 19, 2022 11:31 AM

लंदन : भारत के भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या पर अब ब्रिटेन में भी धोखाधड़ी करने आरोप लगने लगा है. खबर है कि विजय माल्या से करीब 206 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली के लिए स्विस बैंक विजय माल्या का लंदन स्थित आलीशान घर को बिक्री करेगा. ब्रिटेन में विजय माल्या इससे संबंधित केस मंगलवार को हार गए हैं. ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने स्विस बैंक यूबीएस से लंबे समय से चल रहे इस विवाद में विजय माल्या को स्टे देने से इनकार कर दिया है.

मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, मंगलवार को वर्चुअल तरीके से सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के डिप्टी मास्टर मैथ्यू मार्श ने कहा कि यूबीएस का 206 करोड़ रुपए (20.4 मिलियन जीबीपी) का कर्ज चुकाने के लिए और वक्त देने का फिलहाल कोई आधार नहीं है. लंदन के रीजेंट पार्क में 18/19 कॉर्नवॉल टेरेस स्थित लग्जरी अपार्टमेंट में माल्या की 95 वर्षीय मां ललिता रहती हैं. इसके मालिकों में विजय माल्या, उनके बेटे सिद्धार्थ माल्या और मां ललिता का नाम है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, स्विस बैंक यूबीएस के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था. माल्या ने इस आदेश के अनुपालन पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन लंदन हाई कोर्ट के चांसरी डिविजन के न्यायाधीश मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है. इसका मतलब है कि माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है. माल्या को इस स्विस बैंक को 2.04 करोड़ पाउंड का कर्ज लौटाना है.

Also Read: विजय माल्या का निकल गया माल! आखिर, बिक ही गया मुंबई के विले पार्ले वाला किंगफिशर हाउस, जानिए कैसे?

रिपोर्ट्स के अनुसार, मई 2019 में जज सिमोन बार्कर ने माल्या को 30 अप्रैल 2021 तक लोन चुकाने का समय देते हुए फ्लैट पर कब्जा बरकरार रखने का आदेश दिया था, लेकिन माल्या इस तारीख तक कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे. इस बीच यूबीएस हाई कोर्ट पहुंचा था. अब यूबीएस कर्ज वसूल करने के लिए इस लग्जरी अपार्टमेंट को बेच सकता है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version