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ITR में किन-किन धाराओं के तहत टैक्स डिडक्शन बेनिफिट देता है आयकर विभाग

ITR भरते वक्त अनेकों धाराएं हैं जिनसे आप अपने पैसे बचा सकते हैं. चलिए जानते हैं किन-किन धाराओं के तहत टैक्स डिडक्शन बेनिफिट देता है आयकर विभाग. पढ़ें पूरी खबर

By Pranav P | August 16, 2024 2:52 PM
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ITR : आम इंसान हमेशा अपनी मेहनत की कमाई पर थोड़ा टैक्स पर कुछ पैसे बचाने की कोशिश करते हैं. लेकिन कभी-कभी, हम उपलब्ध सभी मानक कटौतियों के बारे में नहीं जानते हैं और उम्मीद से ज्यादा टैक्स चुकाते हैं. जब आप जीवन बीमा करवा रहे होते हैं, तो आपने कर कटौती के लिए धारा 80C और धारा 80CCC के बारे में सुना होगा. लेकिन वास्तव में ऐसे अन्य धाराएं भी हैं जो आपकी कर योग्य आय को कम करने में मदद कर सकते हैं जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं. आइए जानते हैं इन धाराओं के बारे में.

आयकर की धारा 80सी और 80सीसी क्या है?

भारत में व्यक्ति और संयुक्त परिवार आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत विशिष्ट कर-बचत साधनों में निवेश करके अपनी कर योग्य आय पर 1,50,000 रुपये तक की कर कटौती प्राप्त कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, धारा 80CCC के तहत सार्वजनिक बीमा कंपनियों से वार्षिकी योजनाओं और पेंशन फंडों के लिए कर छूट उपलब्ध है, जिसमें धारा 10 (23AAB) में उल्लिखित आवश्यकताएं शामिल हैं. निवासी और अनिवासी दोनों भारतीय इन कटौतियों के लिए पात्र हैं, लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) नहीं. Pension scheme मे 1,50,000 रुपये तक के अंशदान पर कटौती की जा सकती है. समर्पण मूल्य, बोनस और ब्याज पर टैक्स लगता है.

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किसी सरकारी योजना में निवेश करने पर आयकर में छूट कैसे मिलती है?

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही रिटायरमेंट लाभ के लिए मूल वेतन का 12% EPF में जमा करते हैं, जिससे निवेश पर कर छूट मिलती है. इसके अतिरिक्त, धारा 80C के तहत ELSS फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, जीवन बीमा प्रीमियम, NSC, बच्चों की ट्यूशन फीस, बंधक मूलधन और डाकघर सावधि जमा में निवेश के माध्यम से भी टैक्स बेनिफिट मिल सकता है.

धारा 80CCD मे क्या आता है ?

धारा 80CCD NPS और APY जैसी सरकारी पेंशन योजनाओं में किए गए योगदान के लिए कर लाभ प्रदान करती है इसके तीन भाग हैं: 80CCD (1) सभी व्यक्तियों पर लागू होता है और वेतन या सकल आय के 10% तक की कटौती की अनुमति देता है. 80CCD (2) NPS में नियोक्ता के योगदान के लिए है, जिसकी सीमा वेतन का 10% या 1 लाख रुपये है. 80CCD (1B) को 2015 में पेश किया गया था और यह NPS योगदानकर्ताओं के लिए 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती प्रदान करता है, जो अन्य खंडों के साथ संयुक्त होने पर अधिकतम 2 लाख रुपये की कटौती की अनुमति देता है.
इन धाराओं को समझने से टैक्स भुगतान को कम करने में सहायता मिल सकती है, जिससे भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए बचत कर पाएंगे.

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