ITR Filing Last Date : आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. टैक्स छूट की सीमा को लेकर जब भी बात आती है, तो बहुत से लोग इस बात को लेकर संशय में रहते हैं कि उनके लिए आईटीआर भरना जरूरी है या नहीं. कई लोगों का यह मानना है कि उनकी सैलरी 5 लाख से कम है और सरकार की ओर से कहा गया है कि 5 लाख से कम आय वालों पर जीरो टैक्स लगता है, तो ऐसे में आयकर रिटर्न दाखिल करना है या नहीं. वहीं कुछ मानते हैं कि उनकी सैलरी 2.5 लाख से कम है इसलिए उन्हें आईटीआर भरने की जरूरत नहीं. अगर आप भी इस ऊहापोह की स्थिति में हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आईटीआर किसे भरना चाहिए और किसे नहीं और इसके फायदे क्या हैं.
आपकी ग्रॉस टोटल इनकम अगर 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपके लिए Income Tax Return फाइल करना जरूरी है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 3 लाख है और 80 साल से अधिक के लोगों के लिए 5 लाख रुपये है. अगर आपकी कुल आय 2.5 लाख रुपये से कम है, तो आपको ITR भरने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप कम सैलरी के बावजूद आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, तो इसके कई फायदे हैं.
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टैक्स और निवेश एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी के अनुसार, अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख से कम हो, तो भी आप आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इसे निल, यानी जीरो आईटी रिटर्न (Nil IT Return) कहते हैं. इसका फायदा यह होता है कि आप अगर किसी लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, चाहे वह होम लोन हो या कार लोन या फिर पसर्नल लोन, बैंक या लोन देने वाले संस्थान की तरफ से आईटी रिटर्न मांगा जाता है और अगर आप आईटी रिटर्न जमा करते हैं तो आपका लोन अप्रूव होने में काफी आसानी होती है.
2.5 लाख रुपये तक की कमाई पर आपको आयकर से रिबेट यानी छूट मिलती है. अगर आपकी कुल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो आपको बाकी के 2.5 लाख रुपये पर छूट मिल जाती है. ऐसी स्थिति में आपकी टैक्स देनदारी तो शून्य होती है. अगर आपकी कुल कमाई 2.5 लाख से काफी अधिक है, तो ऐसे में आईटीआर भरना जरूरी है. आईटीआर नहीं भरने पर छूट तो नहीं ही मिलेगी, उल्टे आपको पेनाल्टी भी देनी होगी.
असेसमेंट ईयर 2022-23 या वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तय तारीख 31 जुलाई 2022 है. ऐसे में इनकम ग्रुप में आनेवाले लोगों को समय सीमा से पहले अपना आईटीआर फाइल करने की सलाह दी जाती है. अगर आपकी कुल कमाई 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है. यह सीमा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख है और 80 साल से अधिक के लोगों के लिए 5 लाख रुपये है.
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