11.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

ITR Old Tax Filing: इनकम टैक्स भरने से चूक गए? अब भी है मौका

अगर आपने किसी वजह से वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आपके पास अब भी मौका है.

ITR Old Tax Filing: देश के हर उस व्यक्ति के लिए, अगर वह टैक्स के दायरे में आता है, समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करना अच्छा रहता है. यह आपको कई समस्याओं से बचाता है. अगर आपने किसी वजह से वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आपके पास अब भी मौका है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (CBDT) ने अपडेटेड रिटर्न यानी ITR-U को नोटिफाई किया है. करदाताओं की परेशानी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 पेश करते हुए अपडेटेड रिटर्न की घोषणा की थी.

अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) क्या होता है?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2022 में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(8A) के तहत अपडेटेड रिटर्न का ऐलान किया था. इसके तहत किसी भी वित्त वर्ष के लिए निर्धारण वर्ष समाप्त होने के अगले 24 महीने के भीतर अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फाइल किया जा सकता है. इसे वित्त वर्ष 2019-20 से लागू किया गया है. अगर किसी टैक्सपेयर ने ओरिजिनल रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज्ड रिटर्न नहीं फाइल किया है, वह भी ITR-U को भर सकता है.

Also Read: ITR Update: 30 दिनों में आयकर रिटर्न E-Verify करना हुआ जरूरी, वरना नहीं मिलेगा रिफंड, यहां समझें नया नियम
ITR-U अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका कब तक है?

नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारण वर्ष 31 मार्च 2021 को समाप्त होता है. उनके लिए 31 मार्च 2023 तक अाईटीआर अपडेट फाइल करने का मौका है. इसी तरह वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारण वर्ष की समय सीमा 31 मार्च 2022 को समाप्त हो गई. ऐसे करदाताओं के पास 31 मार्च 2024 तक अपडेट रिटर्न दाखिल करने का मौका है.

ITR अपडेटेड रिटर्न की वजह भी बतानी होगी

अगर कोई करदाता अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता है, तो उसे इसकी वजह बतानी होगा. यहां आठ तरह की वजहों का उल्लेख किया गया है. इन कारणों से रिटर्न न भरने, आय की सही जानकारी न देने जैसे विकल्प दिये गए हैं. साथ ही, करदाता को आयकर रिटर्न के विभिन्न रूपों में इसके लिए उपयुक्त फॉर्म का चयन करना होता है.

जमा करना होगा 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैक्स

अपडेटेड रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी जमा करना होगा. अगर निर्धारण वर्ष खत्म होने के 12 महीने के भीतर ITR-U भरा जाता है, तो 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैक्स लगेगा. अगर 12 महीने के बाद और 24 महीने के भीतर अपडेटेड रिटर्न भरा जाए, तो 50 प्रतिशत एडिशनल टैक्स लगेगा. अंत में बताते चलें कि यह रिटर्न तब तक दाखिल नहीं किया जा सकता जब तक कि आप पर कुछ अतिरिक्त कर देयता न हो.

Also Read: Income Tax Return फाइलिंग के ये फायदे जानेंगे, तो इसे नजरअंदाज करना होगा मुश्किल

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें