Social Media Guidelines for Insurance Companies Employees: इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने बीमा कंपनियों से अपने कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइन तय करने को कहा है. इंश्योरेंस रेगुलेटर का कहना है कि कर्मचारियों द्वारा संगठन से संबंधित कोई भी अपुष्ट या गोपनीय जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचायी जानी चाहिए. IRDAI ने कहा कि बीमा कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा. इस संबंध में IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को सूचना और साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन जारी किये हैं.
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों से अपने कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया दिशानिर्देश तय करने को कहा है. बीमा नियामक ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इन मंचों के जरिये संगठन से संबंधित कोई भी गैर-प्रमाणित या गोपनीय जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचायी जाए.
इरडा ने कहा कि किसी संगठन की प्रतिष्ठा उसके कर्मचारियों के व्यवहार से काफी हद तक जुड़ी हुई है, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह किया जाना चाहिए, जिससे संगठन के व्यवसाय में मूल्यवर्धन हो.
इस संबंध में इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को सूचना और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किये हैं. इसमें सोशल मीडिया के स्वीकार्य उपयोग पर एक विशेष खंड है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को किसी भी ब्लॉग/ चैट मंच/ चर्चा मंच/ मैसेंजर साइट/ सोशल नेटवर्किंग साइट पर किसी भी अपुष्ट या गोपनीय सूचना को साझा करने से बचना चाहिए.
इरडा ने यह भी कहा कि इंटरनेट पर व्यक्तिगत पोस्ट में करते समय व्यक्तियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये उनके विचार हैं और संगठन के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं.
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