अगले साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनान होने वाले हैं. यदि आप इन राज्यों से संबंध रखते हैं और आप अपने चहेते उम्मीदवार को चुनाव जिताना चाहते हैं तो वोट जरूर करें. लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों के पास वोटर कार्ड गुम हो जाता है. ऐसे लोग इस वजह से वोट डालने नहीं जाते हैं. ऐसे मतदाताओं के लिए यह खबर खास है. यदि आपका वोटर कार्ड भी गुम हो गया है तो इसके बाद भी आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं.
तो आइए आपको बताते हैं कि आप बिना वोटर कार्ड के कैसे वोट देने का अधिकार रखते हैं. दरअसल वोटर लिस्ट में आपका नाम है और आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं हैं. चुनाव आयोग ने 11 प्रकार के अन्य डॉक्युमेंट्स को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता देने का काम किया है. इन डॉक्युमेंट्स को दिखाकर आप अपने मातधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. हालांकि वोट डालने से पहले आप ये जरूर चेक कर लें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में हैं या नहीं.
यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं और आप ये डॉक्युमेंट्स लेकर मतदान केंद्र वोट डालने के लिए पहुंच जाते हैं तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे. इसलिए इस बात को गांठ बांध लें कि वोट डालने में आप तभी सक्षम हैं जब आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा. अब आइए आपको बताते हैं कि वोट डालते समय आपके पास कौन से एक डॉक्युमेंट्स का होना जरूरी है. चुनाव आयोग ने वोटर आईडी के अलावा 11 अन्य प्रकार के डॉक्युमेंट्स को भी मान्यता देने का काम किया है.
Also Read: वोटर कार्ड में हुई है कोई भूल चूक तो रांची प्रशासन चलायेगा विशेष अभियान, जानें कब से कब तक चलेगा ये
1. आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए.
2. आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए.
3. यदि आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर, PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कार्यरत हैं तो कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर भी मतदान करने में आप सक्षम हैं.
4. आपके पास PAN कार्ड हो तो भी मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं.
5. आपके पास आधार कार्ड है तो भी आप वोट डाल सकते हैं.
6. पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक दिखाकर भी आप वोट डाल सकते हैं.
7. MGNREGA जॉब कार्ड भी वोट डालने का अधिकार आपको देता है.
8. लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड भी मान्य है.
9. पेंशन कार्ड जिसपर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो इसे भी आप मतदान केंद्र में दिखा सकते हैं.
10. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड भी वोट डालने का अधिकार आपको देता है.
11. MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचानपत्र भी एक प्रकार का डॉक्युमेंट्स है.
Posted By : Amitabh Kumar
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.