मुंबई : Yes Bank case डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावन (Kapil Wadhawan ) और उनके भाई धीरज (Dheeraj Wadhawan ) द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका यहां की एक विशेष अदालत (Special CBI Court ) ने रविवार को खारिज कर दी और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत (judicial custody for 14 days) में भेज दिया. उनके द्वारा दायर जमानत याचिका पर 13 मई को सुनवाई होगी (The bail pleas filed by them will be heard on 13th May).
वधावन बंधुओं को यस बैंक में घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. रविवार को उनकी सीबीआई हिरासत खत्म हुई जिसके बाद उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया गया जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. तब उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अस्थायी जमानत के लिए आवेदन दिया जिसमें कहा कि जेल के कैदी इस महामारी के कारण खतरे में हैं लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी.
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गौरतलब है कि आर्थर रोड जेल के कम से कम 77 कैदी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं. वधावन बंधुओं के अधिवक्ता ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा अधिक है.
उन्होंने कहा कि सेहत का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न पहलू है इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए. यस बैंक के सीईओ राणा कपूर से जुड़े कथित रिश्वतखोरी के मामले में लिप्तता के चलते सीबीआई ने वधावन बंधुओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था और उन्हें पिछले महीने महाबलेश्वर में पृथक-वास से गिरफ्तार किया गया था.
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